दृष्टि के NCERT कोर्स के साथ करें UPSC की तैयारी और जानें
ध्यान दें:


झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 14 Oct 2025
  • 0 min read
  • Switch Date:  
उत्तराखंड Switch to English

उत्तराखंड ने विदेशियों के लिये विवाह नियमों को आसान बनाया

चर्चा में क्यों?


उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत अब राज्य में निवास कर रहे नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के नागरिक, बिना आधार कार्ड के भी अपना विवाह पंजीकृत करा सकेंगे।

मुख्य बिंदु

  • पात्रता: अब नेपाल, भूटान और तिब्बत के नागरिक अपने विवाह का पंजीकरण वैकल्पिक पहचान-पत्रों के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे- नागरिकता प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, या वैध पहचान-पत्र।
    • जिन नागरिकों का विवाह पहले से हो चुका है या होने वाला है, वे भी इन दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड कर अपना विवाह पंजीकृत करा सकते हैं।
  • संशोधन का उद्देश्य: यह संशोधन विशेष रूप से नेपाल, भूटान और तिब्बत से जुड़े विदेशी नागरिकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिनके उत्तराखंड के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध गहन हैं।
    • ये क्षेत्र उत्तराखंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और राज्य के साथ इनके लंबे समय से निवास, पारिवारिक संबंध और वैवाहिक जुड़ाव रहे हैं।
    • राज्य सरकार ने इन नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रणाली में शामिल करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है कि वे विवाह पंजीकरण जैसी कानूनी प्रक्रियाओं से वंचित न रहें
  • उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रमुख प्रावधान:
    • फरवरी 2024 में पारित UCC के प्रावधानों से राज्य के जनजातीय समुदायों को बाहर रखा गया है।
    • इस संहिता के तहत हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं (जो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से संबंधित हैं) पर प्रतिबंध लगाया गया है।
    • यह कानून महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार मामलों में समान अधिकार प्रदान करता है।
    • UCC के तहत विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने वाले दंपतियों को सरकारी लाभों से वंचित किया जाएगा।
    • अपंजीकृत लिव-इन संबंधों के लिये कड़े नियम बनाए गए हैं, हालाँकि ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को धर्मज (legitimate) माना जाएगा।


राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English

विश्व मानक दिवस

चर्चा में क्यों?

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने 14 अक्तूबर, 2025 को विश्व मानक दिवस (World Standards Day) कार्यक्रम का नेतृत्व किया।

  • यह कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा आयोजित किया गया था, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है।

मुख्य बिंदु

  • परिचय: राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (NITS) में आयोजित इस समारोह में भारत का राष्ट्रीय लाइटिंग कोड 2025 (National Lighting Code of India 2025) जारी की गई, इसके साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) तथा ऑनलाइन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट (OSD) मॉड्यूल को भी BIS मानक पोर्टल पर लॉन्च किया गया।
  • विश्व मानक दिवस:
    • परिचय: विश्व मानक दिवस पहली बार वर्ष 1970 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने में मानकों (Standards) के महत्त्व के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना था।
    • उद्देश्य: विश्व मानक दिवस उन मानकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका का उत्सव मनाता है जो गुणवत्ता, सुरक्षा और सततता सुनिश्चित करते हैं। यह उन विशेषज्ञों-वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों के सहयोगात्मक प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है, जो इन ढाँचों को बनाने के लिये कार्य करते हैं।
    • थीम: वर्ष 2025 की थीम, A Shared Vision for a Better World: Standards for Sustainable Development Goals अर्थात् एक बेहतर विश्व के लिये साझा दृष्टि: सतत् विकास लक्ष्यों हेतु मानक” अंतर्राष्ट्रीय मानकों की उस भूमिका पर ज़ोर देती है जो संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

  • BIS भारत का वैधानिक राष्ट्रीय मानक संस्थान है, जिसे वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के समन्वित विकास के लिये BIS अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित किया गया।
    • इसकी स्थापना प्रारंभ में भारतीय मानक संस्था (ISI) के रूप में हुई थी, जो 6 जनवरी, 1947 को अस्तित्व में आई।
  • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
  • BIS विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है, जैसे कि उत्पाद प्रमाणन (ISI मार्क), सोने और चाँदी के आभूषणों का हॉलमार्किंग, ईको मार्क योजना (पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लेबलिंग के लिये)।

close
Share Page
images-2
images-2