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झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 01 Jun 2023
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झारखंड कैबिनेट में 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य के पंचायत जनप्रतिनिधियों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की स्वीकृति देने के साथ कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

प्रमुख बिंदु  

  • कैबिनेट की बैठक में पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाए जाने पर स्वीकृति देने के बाद अब ज़िला परिषद् अध्यक्ष को 2 हज़ार रुपए, प्रमुख को आठ हज़ार और मुखिया को ढ़ाई हज़ार रुपए हर महीने मिलेंगे। इनके दैनिक भत्तों को भी बढ़ाकर हर पद के लिये 150 रुपए से 250 रुपए कर दी गई है।
  • एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधियों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें विशिष मानदेय 100 की जगह 150 रुपए मिलेंगे। यात्रा भत्ता में भी संशोधन किया गया है। सभी को अब पाँच रुपए प्रति किमी. की जगह 10 रुपए प्रति किमी. की दर से यात्रा भत्ता मिलेगा।
  • मंत्रिपरिषद् ने राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान को क्षति पहुँचाए जाने पर मिलने वाली मुआवजा की राशि में वृद्धि की है। इस तरह की घटनाओं में मनुष्य की मृत्यु होने पर पहले की तरह चार लाख रुपए ही मिलेंगे।
  • वहीं मनुष्य के गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख की जगह 4.50 लाख, हल्का घायल होने पर 15 हज़ार की जगह 25 हज़ार रुपए, स्थायी रूप से अपंग होने पर दो लाख रुपए की जगह 3.25 लाख रुपए दिये जाएंगे। मकान को क्षति होने पर पहले एक लाख रुपए मिलते थे, इसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए कर दिया गया है।
  • कैबिनेट के अन्य महत्त्वपूर्ण फैसले:
    • झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन।
    • झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 2023 का गठन।
    • गिरिडीह ज़िला के बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय गठन की स्वीकृति। 
    • वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये महालेखाकार का राज्य वित्त लेखा प्रतिवेदन उपस्थापन का अनुमोदन।
    • सी.वी. रमण ग्लोबल वि.वि. की स्थापना का अनुमोदन।
    • राज्य के स्कूली एवं राजकीय और अराजकीय पुस्तकालय की स्थापना विकास एवं विस्तारीकरण को मंज़ूरी।
    • झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली-2013 में संशोधन।


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