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मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

  • प्रश्न :

    ‘स्थगन प्रस्ताव’ से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इससे संबंधित किये गये प्रावधानों पर प्रकाश डालें।

    14 Oct, 2020 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्था

    उत्तर :

     हल करने का दृष्टिकोण:

    ■ स्थगन प्रस्ताव क्या है?
    ■ इससे संबंधित प्रावधान क्या है?
    ■ निष्कर्ष


    स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सदन का ध्यान हाल के किसी ऐसे अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामले की ओर आकर्षित करना है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

    यहाँ यह महत्त्वपूर्ण है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा जो भी मामला उठाया जा रहा है वह इतना गंभीर होना चाहिये कि उसका पूरे देश पर और देश की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो तथा सभा के लिये अपने सामान्य कार्य को रोक कर उस विषय पर तत्काल विचार करना आवश्यक हो। अतः स्थगन प्रस्ताव का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके स्वीकृत होने पर लोक महत्त्व के किसी निश्चित मामले चर्चा करने के लिये सभा का सामान्य कार्य रोक दिया जाता है।

    स्थगन प्रस्ताव से संबंधित नियम -

    • संसद में स्थगन प्रस्ताव का विषय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के कार्यकरण से संबंधित होना चाहिये, तथा उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख होना चाहिये कि भारत सरकार संविधान और कानून के किस उपबंध के अनुरूप अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में सफल नहीं रही है। हालाँकि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों को स्थगन प्रस्ताव के तहत स्वीकृत नहीं किया जाता है, किंतु किसी राज्य के संवैधानिक घटनाक्रमों और राज्यों के संवेदनशील वर्गों जैसे (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदि से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा इस प्रस्ताव के तहत विचार किया जा सकता है।
    • सदन में स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा करने के लिये किसी विषय को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने की पूरी शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी को प्राप्त होती है और किसी मामले को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का कारण बताना पीठासीन अधिकारी के लिये आवश्यक नहीं है।
    • नियमों के अनुसार, सदन का कोई सदस्य किसी एक बैठक के लिये एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव नोटिस नहीं दे सकता है।
    • सत्रावधि के दौरान स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन 10.00 बजे से पूर्व दी जानी आवश्यक है, जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का विचार है। इस अवधि के बाद प्राप्त सूचना को अगली बैठक के लिये दी गई सूचना के रूप में माना जाएगा।
      संसद की परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन स्थगन प्रस्ताव को नहीं लिया जाता है और उस दिन प्राप्त सूचनाओं को अगली बैठक के लिये प्राप्त सूचना माना जाता है।

    उल्लेखनीय है कि स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य हाल के किसी सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है, और नियमों के मुताबिक जब प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होती है, तो अध्यक्ष के पास सदन को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। एक बार स्थगन प्रस्ताव पर बहस शुरू होने के बाद सदन के लिये बिना किसी रूकावट के उस प्रस्ताव के निष्कर्ष तक पहुँचना आवश्यक होता है।

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