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लखनऊ बना शून्य अपशिष्ट वाला शहर
चर्चा में क्यों?
लखनऊ ने शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। शहर के शिवरी संयंत्र में 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है। इसके साथ ही लखनऊ अब प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2,000 मीट्रिक टन अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करता है, जिससे यह एक ‘शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर’ (Zero Net Waste City) बन गया है।
मुख्य बिंदु
- शिवरी में विरासती अपशिष्ट उपचार:
- वर्ष 2022 में, शिवरी साइट को 18.5 लाख मीट्रिक टन संचित विरासती अपशिष्ट के साथ एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा।
- इससे निपटने के लिये, लखनऊ नगर निगम (LMC) ने 106.18 करोड़ रुपए की सुधार परियोजना शुरू की, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन (SBM-I) के तहत 96.53 करोड़ रुपए का वित्तपोषण किया गया।
- यह परियोजना भूमि ग्रीन एनर्जी को सौंपी गई, जिसने मार्च 2024 में कार्य शुरू किया।
- क्रियाशील चक्रीय अर्थव्यवस्था:
- अब तक 12.86 लाख मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट को अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन (RDF), जैव-मृदा और निर्माण-ग्रेड मलबे में संसाधित किया जा चुका है।
- RDF में प्लास्टिक, कागज़ और वस्त्र जैसे गैर-पुनर्चक्रणीय सूखा अपशिष्ट शामिल होता है, इसका उच्च कैलोरी मान होता है और इसका उपयोग अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन के लिये किया जा सकता है।
- पुनः प्राप्त की गई 25 एकड़ भूमि को अब हरित क्षेत्रों, कंपोस्टिंग पैड और नए अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे के लिये पुनः उपयोग में लाया जा रहा है।
- पाइपलाइन में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र:
- निर्माण-स्वामित्व-संचालन अपशिष्ट-से-ऊर्जा (WTE) संयंत्र के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है।
- तब तक, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC) द्वारा समर्थित मौजूदा शिवरी सुविधा शहर के अंतरिम अपशिष्ट प्रसंस्करण समाधान के रूप में कार्य करेगी।
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM-I):
- इसे 2 अक्तूबर, 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये SBM-ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिये SBM-शहरी में भी विभाजित किया गया।
- उद्देश्य:
- इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करके तथा स्कूलों और आँगनवाड़ी शौचालयों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करके भारत को खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाना था।
- किसी क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय वहाँ एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए न पाया जाए।
- SBM शहरी 2.0:
- इसका उद्देश्य सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ, अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र और पुनर्चक्रण इकाइयाँ स्थापित करके "अपशिष्ट मुक्त शहर" बनाना है, जिससे शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में लगभग 1.06 लाख टन प्रतिदिन (TPD) की उल्लेखनीय वृद्धि होगी।


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ऑपरेशन कन्विक्शन
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश ने सख्त ज़ीरो टॉलरेंस नीति के माध्यम से अपनी कानून और व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन देखा है, जिसमें ऑपरेशन कन्विक्शन भी शामिल है, जो त्वरित दोषसिद्धि सुनिश्चित करने और गंभीर अपराधों से निपटने पर केंद्रित है।
मुख्य बिंदु
- ऑपरेशन कन्विक्शन और प्रभाव:
- जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया ऑपरेशन कन्विक्शन फास्ट-ट्रैक अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करके त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरा है, जिससे सज़ा दरों में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- बच्चों के विरुद्ध अपराधों में, कई लोगों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत मृत्युदंड दिया गया तथा 600 से अधिक को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।
- शीर्ष अपराधियों और कुख्यात माफियाओं से संबंधित मामलों में महत्त्वपूर्ण सज़ाएँ प्राप्त हुई हैं, जो संगठित अपराध पर ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करता है।
- जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया ऑपरेशन कन्विक्शन फास्ट-ट्रैक अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करके त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरा है, जिससे सज़ा दरों में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- POCSO अधिनियम, 2012:
- परिचय:
- POCSO अधिनियम बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटने के लिये बनाया गया था, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है।
- इसे भारत द्वारा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1992) के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।
- प्रमुख विशेषताएँ:
- यह अधिनियम लैंगिक भेदभाव रहित है, जो लड़के और लड़कियों दोनों को यौन शोषण से बचाता है। इसमें विशेष न्यायालयों द्वारा अंतरिम मुआवज़ा और तत्काल ज़रूरतों के लिये बाल कल्याण समिति (CWC) के माध्यम से तत्काल राहत का प्रावधान है।
- कानूनी कार्यवाही के दौरान बच्चे की सहायता के लिये एक सहायक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। धारा 23 मीडिया में पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण पर रोक लगाकर गोपनीयता सुनिश्चित करती है।
- संगठित अपराध:
- संगठित अपराध को एक साथ काम करने वाले समूहों या नेटवर्क द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें अक्सर वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिये हिंसा, भ्रष्टाचार या संबंधित कार्य शामिल होते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध (TOC) तब होता है जब गतिविधियाँ या समूह कई देशों में संचालित होते हैं।
- संगठित अपराध के विभिन्न रूपों में शामिल हैं:
- मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, अवैध आग्नेयास्त्रों की तस्करी, प्राकृतिक संसाधनों की तस्करी, धोखाधड़ी वाली दवाएँ, साइबर अपराध और पहचान की चोरी (Identity Theft)।

