हरियाणा
भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश
- 14 May 2025
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चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लिया।
मुख्य बिंदु
- सेवानिवृत्ति:
- CJI संजीव खन्ना 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।
- उन्होंने 10 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और छह महीने तक शीर्ष पद पर कार्य किया।
- न्यायमूर्ति बीआर गवई द्वारा दिये गए प्रमुख निर्णय: उन्होंने वर्ष 2016 की नोटबंदी को बरकरार रखा और वे उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा।
- वह उस संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ)।
- पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) मामले में, उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई में “वास्तविक समानता" सुनिश्चित करने के लिये एससी/एसटी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की वकालत की।
- मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रमुख प्रावधान:
- नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के अंतर्गत की जाती है। परंपरा के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI के रूप में नामित किया जाता है।
- वरिष्ठता का मापन सर्वोच्च न्यायालय में सेवा की अवधि के आधार पर किया जाता है।
- योग्यता: मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये:
- वह भारत का नागरिक होना चाहिये।
- वह पाँच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों) का न्यायाधीश रहा हो ; या
- वह किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों) में दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो;
- राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिये।
- मुख्य न्यायाधीश की भूमिका: "रोस्टर के मास्टर" के रूप में मुख्य न्यायाधीश के पास विशिष्ट मामलों को विशेष पीठों को सौंपने तथा सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ) से परामर्श किया जाता है।
- मुख्य न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की सीट को दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं।
- निष्कासन: मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब संसद दोनों सदनों में विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों में से कम से कम दो-तिहाई) द्वारा समर्थित अभिभाषण प्रस्तुत करे।
- नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के अंतर्गत की जाती है। परंपरा के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI के रूप में नामित किया जाता है।