शासन व्यवस्था
हरीश राणा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी
- 13 Mar 2026
- 145 min read
प्रिलिम्स के लिये: सर्वोच्च न्यायालय, प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), भारत का विधि आयोग, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 2013, आयुष्मान भारत, गैर-संचारी रोगों के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम, 2010, वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, 2010, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), आयुष्मान वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन।
मेन्स के लिये: हरीश राणा प्रकरण 2026 में सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ, इच्छामृत्यु से संबंधित प्रमुख तथ्य, इच्छामृत्यु को वैध बनाने के पक्ष और विपक्ष में प्रमुख तर्क और आगे की राह।
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने हरीश राणा बनाम भारत संघ प्रकरण (2026) में जीवन-रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति देकर निष्क्रिय इच्छामृत्यु की स्वीकृति प्रदान की, जो गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मान्यता देने वाले वर्ष 2018 के कॉमन कॉज जजमेंट का प्रथम व्यावहारिक अनुप्रयोग है।
सारांश
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 32 वर्षीय हरीश राणा, जो विगत 13 वर्षों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट की स्थिति में थे, के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिससे चिकित्सकीय देखरेख में जीवन रक्षक उपचार को बंद करने की स्वीकृति मिल गई।
- यह निर्णय अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मान्यता देने वाले पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों को लागू करता है और भारत में न्यायालय द्वारा अनुमोदित निष्क्रिय इच्छामृत्यु के प्रथम क्रियान्वयन को चिह्नित करता है।
हरीश राणा प्रकरण, 2026 में सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ क्या हैं?
प्रकरण के बारे में
- अगस्त 2013 में चंडीगढ़ में रहने वाले 19 वर्षीय छात्र हरीश राणा इमारत की चौथी मंज़िल से गिर गए थे। इस दुर्घटना के कारण उन्हें मस्तिष्क में गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में चले गए क्योंकि उन्हें 100 प्रतिशत चतुरंगघात (क्वाड्रिप्लेजिया) हो गया।
- लगभग 13 वर्षों तक उन्हें केवल नैदानिक रूप से सहायक पोषण एवं जलयोजन (CANH) के माध्यम से जीवित रखा गया, जो शल्य-चिकित्सा द्वारा स्थापित PEG ट्यूबों के ज़रिये दिया जाता था और इस अवधि में स्वास्थ्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनके पिता की याचिका खारिज किये जाने के बाद परिवार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जहाँ अंततः निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति प्रदान की गई।
सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ
- मेडिकल बोर्ड की अनुशंसाओं की स्वीकृति: सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा बोर्डों तथा परिवार के सदस्यों की सर्वसम्मत अनुशंसा को स्वीकार करते हुए जीवन-रक्षक प्रणाली के परिसमापन की अनुमति दी तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली को निर्देश दिया कि वह हरीश राणा को अपने प्रशामक देखभाल विभाग में भर्ती करे और एक “मज़बूत, प्रशामक तथा जीवन के अंतिम चरण की देखभाल योजना” तैयार करे।
- इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि जीवन-रक्षक प्रणाली के परिसमापन को मानवीय तरीके से किया जाना चाहिये, जिसमें पीड़ा तथा लक्षणों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए ताकि रोगी की गरिमा बनी रहे और यह रोगी के परित्यजन के रूप में न माना जाए।
- नैदानिक रूप से प्रशासित पोषण (CAN) की स्थिति: सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि PEG (परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी) ट्यूबों के माध्यम से दिया जाने वाला नैदानिक रूप से प्रशासित पोषण (CAN) केवल मूलभूत देखभाल नहीं, बल्कि चिकित्सकीय उपचार की श्रेणी में आता है।
- अतः इसका परिसमापन निष्क्रिय इच्छामृत्यु के अंतर्गत आता है और यदि यह रोगी के सर्वोत्तम हित में न हो, तो इसे चिकित्सा बोर्डों द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
- पुनर्विचार अवधि की छूट: अनावश्यक पीड़ा को निवारित करने के लिये, सर्वोच्च न्यायालय ने 30 दिन की मानक पुनर्विचार अवधि का अधित्याग कर दिया, जिससे मेडिकल बोर्ड के CAN को वापस लेने के निर्णयों के त्वरित प्रवर्तन करने की अनुमति मिल गई।
भविष्य के मामलों के लिये प्रक्रियात्मक निर्देश
देश भर में प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ विशिष्ट निर्देश जारी किये:
- प्रक्रिया का सरलीकरण: उच्च न्यायालयों को सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश देना होगा कि वे निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित मेडिकल बोर्ड के निर्णयों के बारे में अस्पतालों से प्राप्त सूचनाओं को स्वीकार करें और उन पर कार्रवाई करें।
- भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ज़िलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों का एक पैनल बनाए रखें, जो द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड के रूप में कार्य कर सके।
- समग्र कानून की आवश्यकता: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जीवन के अंतिम चरण की देखभाल (End-of-Life Care) पर एक व्यापक कानून बनाने का दृढ़ आग्रह किया। न्यायालय ने चेतावनी दी कि ऐसे कानून के अभाव में निर्णय बाह्य कारकों, जैसे– आर्थिक संकट, बीमा की कमी या सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलताओं से प्रभावित हो सकते हैं, जो परिणामों को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
लिविंग विल
- कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल (अग्रिम चिकित्सा निर्देश) को एक लिखित दस्तावेज़ के रूप में परिभाषित किया, जो किसी रोगी को यह अनुमति देता है कि वह पहले से स्पष्ट निर्देश दे सके कि जब वह असाध्य रूप से बीमार हो या सूचित सहमति व्यक्त करने में सक्षम न रहे, तब उसे कौन-सा चिकित्सकीय उपचार दिया जाए। इसमें यह भी शामिल है कि यदि किसी मेडिकल बोर्ड द्वारा यह घोषित कर दिया जाए कि रोगी के उपचार की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में परिवार को जीवन-रक्षक उपकरण (Life Support) बंद करने की अनुमति दी जा सके।
- इस निर्णय ने रोगी की स्वायत्तता को महत्त्वपूर्ण रूप से विस्तारित किया, क्योंकि इससे व्यक्तियों को जीवन के अंतिम चरण से संबंधित चिकित्सकीय निर्णयों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति मिलती है, भले ही वे उस समय अपनी इच्छाएँ व्यक्त करने में सक्षम न हों।
इच्छामृत्यु क्या है?
- परिचय: इच्छामृत्यु (Euthanasia) वह जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण किया गया कार्य है, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर दिया जाता है ताकि उसे असाध्य या अंतिम अवस्था की बीमारी, अपरिवर्तनीय कोमा (Irreversible Coma) या लगातार पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के कारण होने वाली लगातार और असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल सके।
- युथनेसिया (इच्छामृत्यु) शब्द ग्रीक मूल का है, जिसका अर्थ है ‘अच्छी मृत्यु’ (Good Death) (eu = अच्छा, thanatos = मृत्यु)। इसे अक्सर जीवन के अंतिम चरणों में गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से दया के रूप में किया गया कार्य माना जाता है।
- वर्गीकरण: इसे मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है अर्थात सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia) (एक जानबूझकर किया गया कार्य, जैसे– मृत्यु लाने के लिये घातक इंजेक्शन) और निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) (जीवन-रक्षक चिकित्सा उपचार को रोकना या वापस लेना, जिससे प्राकृतिक मृत्यु होने दी जाती है)। इसे आगे सहमति के आधार पर विभाजित किया जाता है।
- स्वेच्छा आधारित (Voluntary): रोगी की स्पष्ट सहमति के साथ किया गया।
- अस्वेच्छा आधारित (Non-voluntary): तब किया जाता है जब रोगी सहमति देने में असमर्थ हो (जैसे– कोमा में)।
- अनैच्छिक (Involuntary): रोगी की सहमति के बिना किया जाता है, जो अधिकांश स्थानों पर वैध नहीं है।
- कानूनी ढाँचा: भारतीय कानून सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच स्पष्ट भेद करता है।
- सक्रिय इच्छामृत्यु को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है, जहाँ जानबूझकर जीवन को समाप्त करना धारा 100 (आपराधिक मानव वध/Culpable Homicide) या धारा 101 (हत्या) के अंतर्गत अपराध माना जाता है।
- हालाँकि, कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध ठहराया और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत गरिमा के साथ मरने के अधिकार को एक अनिवार्य हिस्सा मान्यता दी।
- भारत की 241वीं विधि आयोग रिपोर्ट ने आगे यह स्पष्ट किया कि एक सक्षम रोगी द्वारा जीवन-रक्षक उपचार अस्वीकार करना कानूनी रूप से वैध है और ऐसी इच्छाओं का पालन करने वाले डॉक्टरों पर दुष्प्रेरण या दोषपूर्ण हत्या का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
- भारत में इच्छामृत्यु को आकार देने वाले निर्णय:
- मारुति श्रीपति दुबल बनाम महाराष्ट्र राज्य (1987): बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में निहित है और यह अंतिम अवस्था की बीमारी से पीड़ित या लगातार गंभीर दर्द में रहने वाले रोगियों को अपने जीवन का अंत करने की अनुमति देता है।
- ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996): भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व निर्णय को पलटा और यह तय किया कि जीवन का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है और जीवन की सुरक्षा (Preservation of Life) पर बल दिया।
- अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011): भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त कानूनी और चिकित्सकीय सुरक्षा उपायों के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, यहाँ तक कि उन रोगियों के लिये भी जो सहमति देने में असमर्थ थे, जिससे इसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया।
- कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018): भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमा के साथ मरने का अधिकार को मान्यता दी, सक्रिय इच्छामृत्यु को अस्वीकृत और निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्य ठहराया तथा लिविंग विल (अग्रिम चिकित्सा निर्देश) को कानूनी मान्यता प्रदान की।
- अक्रिय इच्छामृत्यु की विधिक प्रक्रिया: वर्ष 2018 के कॉमन कॉज़ दिशा-निर्देशों में, जिन्हें वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया, अक्रिय इच्छामृत्यु के लिये दो-चरणीय चिकित्सकीय समीक्षा प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड: यह अस्पताल द्वारा गठित किया जाता है और इसमें रोगी का उपचार कर रहा चिकित्सक तथा कम-से-कम 5 वर्ष के अनुभव वाले दो स्वतंत्र डॉक्टर शामिल होते हैं (पूर्व में यह अनुभव सीमा 20 वर्ष थी)।
- द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड: इसमें तीन स्वतंत्र डॉक्टर होते हैं, जिन्हें ज़िला चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किये गए पैनल से चुना जाता है। यह बोर्ड प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड के निर्णय की समीक्षा करता है।
- दोनों बोर्डों को अपनी राय यथासंभव 48 घंटे के भीतर देनी होती है और उपचार वापस लेने के निर्णय को रोगी के परिवार या अभिभावक की सहमति के साथ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) को सूचित करना आवश्यक होता है।
- इच्छामृत्यु पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य: विभिन्न देशों में इच्छामृत्यु की कानूनी स्थिति में भिन्नता है। नीदरलैंड में सक्रिय इच्छामृत्यु और सहाय प्रदत्त इच्छामृत्यु दोनों की अनुमति है; स्विट्ज़रलैंड में केवल सहाय प्रदत्त इच्छामृत्यु की अनुमति है, जबकि इटली में अक्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी गई है।
इच्छामृत्यु को वैध बनाने के पक्ष और विपक्ष में प्रमुख तर्क कौन-से हैं?
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श्रेणी |
वैधीकरण के पक्ष में तर्क |
Arguments Against Legalization वैधीकरण के विपक्ष में तर्क |
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स्वायत्तता और अधिकार |
व्यक्तियों को आत्मनिर्णय का मूल अधिकार प्राप्त है, जिसमें अपने शरीर पर नियंत्रण और मृत्यु के समय/तरीके का निर्धारण शामिल है। इसका हनन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन है । |
"मृत्यु-अधिकार" जैसा कोई मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं है; जीवन का अधिकार (विभिन्न संविधानों और मानवाधिकार ढाँचों में संरक्षित) दूसरों द्वारा साशय मृत्यु की मांग किये जाने के अधिकार तक विस्तारित नहीं होता है। |
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करुणा और पीड़ा |
असाध्य रोग के मामलों में, इच्छामृत्यु एक दयापूर्ण अंत प्रदान करती है, जिससे लंबी और असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिलती है और गरिमापूर्ण मृत्यु प्राप्त की जा सकती है। |
आधुनिक प्रशामक देखभाल और रोगी पीड़ा प्रबंधन के माध्यम से अधिकांश पीड़ा को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है; जब उच्च गुणवत्ता वाले जीवन के अंतिम चरण की देखभाल उपलब्ध हो और उसके लिये पर्याप्त धन उपलब्ध हो, तो इच्छामृत्यु अनावश्यक है। |
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गरिमा एवं जीवन की गुणवत्ता |
यदि जीवन में सार्थक गुणवत्ता शेष न रहे, तो उसे जबरन जारी रखना क्रूरता जैसा हो सकता है। इच्छामृत्यु व्यक्ति के लिये नियंत्रित और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन से मुक्ति का विकल्प है। |
मानव जीवन का अंतर्निहित मूल्य होता है, चाहे उसकी गुणवत्ता कैसी भी क्यों न हो। इच्छामृत्यु को वैध बनाने से दिव्यांग, वृद्ध या दीर्घकालिक रोगियों के जीवन का अवमूल्यन होने का खतरा रहता है, जिससे यह संदेश प्रेषित हो सकता है कि कुछ जीवन “जीने योग्य नहीं” हैं। |
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विनियमन एवं सुरक्षा उपाय |
कठोर मानदंडों, जैसे– असाध्य रोग, सक्षम सहमति और अनेक चिकित्सकीय मत के साथ इच्छामृत्यु को सुरक्षित रूप से विनियमित किया जा सकता है, जैसा कि भारत, नीदरलैंड, बेल्जियम और कनाडा जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। |
उदार नीतियों वाले देशों के अनुभव से “खतरनाक स्थिति” की आशंका व्यक्त की जाती है। पात्रता धीरे-धीरे केवल असाध्य रोगों से आगे बढ़कर अन्य स्थितियों या मानसिक रोगों तक विस्तारित हो सकती है, जिससे अनैच्छिक या गैर-स्वैच्छिक मामलों की संभावना बढ़ जाती है। |
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दूसरों पर भार |
इससे रोगी अपने परिवार या समाज पर लंबे समय तक देखभाल का बोझ बनने से बच सकता है तथा प्रियजनों के भावनात्मक और आर्थिक दबाव को कम कर सकता है। |
वैधीकरण से सुभेद्य व्यक्तियों पर यह दबाव बढ़ सकता है कि वे स्वयं को “बोझ” मानकर मृत्यु का विकल्प चुनें (जैसे अमेरिका के ओरेगन राज्य में इसके बढ़ते मामलों में यह कारण स्पष्ट किया गया), जिससे दबाव या अपर्याप्त सामाजिक समर्थन की अनदेखी हो सकती है। |
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चिकित्सकीय पेशा |
यह चिकित्सकों के उस कर्त्तव्य के अनुरूप माना जाता है जिसमें उन्हें पीड़ा को कम करना होता है; निराशाजनक परिस्थितियों में करुणापूर्वक जीवन समाप्त करना उपचार की व्यापक मानवीय भूमिका का हिस्सा माना जा सकता है। |
यह चिकित्सा नैतिकता के मूल सिद्धांतों, जैसे– हिप्पोक्रेटी शपथ का “डू नो हार्म” सिद्धांत के विपरीत माना जाता है। इससे चिकित्सक की उपचारक/जीवन-रक्षक भूमिका और रोगियों का विश्वास दोनों प्रभावित हो सकते हैं। |
भारत गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों के लिये एक बेहतर सहायता तंत्र का निर्माण कैसे कर सकता है?
- एक राष्ट्रीय उपशामक देखभाल मिशन की स्थापना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 की तर्ज़ पर एक समर्पित राष्ट्रीय उपशामक देखभाल मिशन की शुरुआत किया जाना चाहिये, ताकि स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सके और पैन मैनेजमेंट क्लीनिक स्थापित किये जा सकें।
- साथ ही सुनिश्चित करें कि ओरल मॉर्फिन (गंभीर, पुराने या कैंसर से संबंधित दर्द का प्रबंधन करने के लिये) जैसी दवाएँ प्रत्येक ज़िले में उपलब्ध हों।
- एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली: उपशामक देखभाल को स्वास्थ्य सेवा के सभी स्तरों पर एकीकृत किया जाना चाहिये– प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) से लेकर ज़िला अस्पतालों तक और आयुष्मान भारत, गैर-संचारी रोगों के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम 2010 और वरिष्ठ नागरिकों के लिये स्वास्थ्य देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम 2010 जैसे कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाए।
- विधिक साक्षरता और जीवित वसीयतें: जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से नागरिकों को अग्रिम निर्देश (जीवित वसीयत) के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये। अस्पतालों को प्रशिक्षित "रोगी अधिवक्ता" नियुक्त करने चाहिये जो परिवारों के साथ जीवन के अंत की इच्छाओं पर चर्चा कर सकें।
- पारिवारिक और सामुदायिक सहायता प्रणालियों को मज़बूत करना: एक व्यापक "केयरगिवर सपोर्ट" मॉडल को परिवारों के लिये राहत देखभाल सेवाएँ, गृह देखभाल प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना चाहिये।
- स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करके समुदाय-आधारित देखभाल को पुनरुज्जीवित किया जाना चाहिये, जिसमें केरल-आधारित नेबरहुड नेटवर्क इन पैलियेटिव केयर (पुराने रोगों से ग्रस्त और मरणासन्न लोगों के लिये घरेलू देखभाल प्रदान करना) मॉडल को कॉपी किया जा सके।
- वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना: बाह्य रोगी, गृह-आधारित और धर्मशाला (हॉस्पिस) उपशामक देखभाल को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) और वरिष्ठ नागरिकों के लिये आयुष्मान वय वंदना योजना में पूरी तरह से शामिल किया जाना चाहिये, जिसमें विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय को कम करने के लिये आवश्यक दवाएँ और केयरगिवर सपोर्ट शामिल हो।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के तहत डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिये टेली-उपशामक देखभाल सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिये। मज़बूत निगरानी तंत्र को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के डेटा द्वारा समर्थित, ओपिओइड (Opioid) उपलब्धता और रोगी परिणामों पर नज़र रखनी चाहिये।
निष्कर्ष
हरीश राणा मामला 2026 जीवन के अंतिम चरण की देखभाल पर भारतीय न्यायशास्त्र के एक संवेदनशील विकास का प्रतिनिधित्व करता है। कानूनी रूप से सख्त दिशा-निर्देशों के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने उपशामक देखभाल सहायता प्रणाली के निर्माण पर बल दिया। आगे की राह व्यापक कानून, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और सभी नागरिकों के लिये मृत्यु में गरिमा सुनिश्चित करने के लिये दर्द प्रबंधन (Pain Management) तक सार्वभौमिक पहुँच की मांग करता है।
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दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. इच्छामृत्यु के कानूनी और नैतिक पहलुओं की जाँच कीजिये। इसको वैध करने के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं? |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. हरीश राणा मामले (2026) में उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया?
उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा बोर्डों द्वारा अनुमोदन के बाद नैदानिक रूप से प्रशासित पोषण (CAN) को वापस लेने की अनुमति देकर निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिससे अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार की पुष्टि हुई।
2. कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018) के निर्णय का क्या महत्त्व था?
इसने कानूनी रूप से सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी, जीवित वसीयत (अग्रिम चिकित्सा निर्देश) को वैध बनाया और भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिये दिशा-निर्देश स्थापित किये।
3. उपशामक देखभाल क्या है?
उपशामक देखभाल एक विशेष चिकित्सा देखभाल है, जो गंभीर बीमारी के दर्द, लक्षणों और तनाव को कम करने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य रोगियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न
प्रिलिम्स
प्रश्न. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यत्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018)
(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
(d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध
उत्तर: (c)
मेन्स
प्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिये। (2020)
