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मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 13 May 2025
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भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर

चर्चा में क्यों?

इंदौर देश का पहला भिक्षावृत्ति-मुक्त शहर बन गया है, जहाँ प्रशासन ने भिक्षुओं का पुनर्वास कर उन्हें रोज़गार के अवसर प्रदान किये हैं और भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया है।

मुख्य बिंदु

  • बहु-चरणीय अभियान रणनीति: 
    • फरवरी 2024 में, शहर में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत भिक्षावृत्ति विरोधी अभियान शुरू किया गया।
      • उस समय, अधिकारियों ने इंदौर की सड़कों पर रहने वाले 500 बच्चों सहित लगभग 5,000 भिखारियों की पहचान की थी।
    • यह अभियान दो प्रमुख चरणों में चलाया गया:
      • चरण 1: जनता को सूचित करने और हितधारकों को शामिल करने के लिये जागरूकता अभियान।
      • चरण 2: रोज़गार सहायता और बच्चों के स्कूल नामांकन के माध्यम से भिखारियों का पुनर्वास।
    • पाया गया कि कई भिखारी राजस्थान से पलायन कर आए हैं, जिससे शहरी भिक्षावृत्ति के अंतर्राज्यीय आयाम उजागर होते हैं
  • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:
    • इस पहल को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक आदर्श परियोजना के रूप में मान्यता दी गई है।
      • शहरी क्षेत्रों में भीख मांगने की समस्या को खत्म करने के लिये पायलट परियोजना के लिये चयनित 10 शहरों में इंदौर भी शामिल है।
    • विश्व बैंक की एक टीम ने भी अभियान के प्रभाव को स्वीकार किया है।

भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी प्रावधान

  • औपनिवेशिक कानून: वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने खानाबदोश जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया तथा उन्हें भिक्षावृत्ति से जोड़ दिया।
  • वर्तमान विधिक ढाँचा: भारतीय संविधान के अनुसार संघ और राज्य सरकारों दोनों को समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 15) के तहत आहिंडन अथवा वैग्रेंसी (भिक्षावृत्ति सहित), घुमंतू और प्रवासी जनजातियों पर विधि का निर्माण करने की अनुमति है।
    • भिक्षावृत्ति से संबंधित कोई केंद्रीय विधि नहीं है। इसके स्थान पर, कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 को आधार बनाकर विधि का निर्माण किया है।
      • इस अधिनियम में भिक्षुक को न केवल भिक्षा माँगने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, बल्कि इसके अंतर्गत ऐसी व्यक्ति भी शामिल हैं जो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, जीविकोपार्जन हेतु वस्तुओं का विक्रय करते हैं अथवा निर्वाह के प्रत्यक्ष साधन के आभाव में निराश्रित होते हैं।
      • आहिंडन में भिक्षा माँगना भी शामिल है और अधिनियम के अनुसार इन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियाँ सामाजिक उपद्रवी होते हैं।
  • विधिशास्त्र: दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में निर्णय सुनाया कि बॉम्बे अधिनियम की प्रवृत्ति मनमाना है और यह सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन है और निर्धनता को अपराध घोषित किये बिना इसका समाधान किये जाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
    • भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में सार्वजनिक स्थानों से भिक्षुकों को प्रतिबंधित किये जाने की मांग वाले एक लोकहित मुकदमे को खारिज़ कर दिया और निर्णय सुनाया कि भिक्षावृत्ति एक आपराधिक मुद्दा नहीं अपितु सामाजिक-आर्थिक समस्या है।
  • SMILE: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई आजीविका और उद्यम हेतु हाशिए पर स्थित व्यक्तियों की सहायता (SMILE) योजना का उद्देश्य वर्ष 2026 तक "भिक्षावृत्ति मुक्त" भारत की दिशा में कार्य करते हुए चिकित्सा देखभाल, शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर भिक्षुकों का पुनर्वास करना है।
    • वर्ष 2024 तक, SMILE के तहत 970 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया, जिनमें बालकों की संख्या 352 थी।


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मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने सीतापुर-हनुमना उदवहन सिंचाई परियोजना, बाणसागर परियोजना तथा अन्य लंबित योजनाओं की प्रगति का अवलोकन करते हुए, इनके निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

मुख्य बिंदु

  • सीतापुर-हनुमना उदवहन सिंचाई परियोजना के बारे में:
    • यह परियोजना मऊगंज, सीधी और सिंगरौली ज़िलों की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक है।
    • इस परियोजना से कुल 653 गाँवों में 1 लाख 20 हज़ार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा।
    • इस परियोजना के लिये राज्य शासन द्वारा 4,167 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है।
  • निर्माण स्थल और पर्यावरणीय चुनौती
    • इस परियोजना में प्रस्तावित बाँध सीधी ज़िले के अमिलिया क्षेत्र में सोन नदी पर बनाया जाना है।
    • यह क्षेत्र सोन घड़ियाल अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जिससे पर्यावरणीय और वन्यजीव स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है।
    • पर्यावरणीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए घड़ियाल संरक्षण पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया 
  • बाणसागर बाँध की स्थिति और कार्य
    • बाणसागर बाँध मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में सोन नदी पर स्थित है।
    • यह एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
    • अधिकारियों को 18 किमी. बेला माइनर नहर के निर्माण, छुहिया घाटी में सुरंग लाइनिंग, जलसेतु विकास और नहर लाइनिंग के काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिये गए हैं।
      • बेला माइनर नहर, बाणसागर परियोजना की एक सहायक नहर है।
      • इस नहर की कुल लंबाई 51 किमी. है, जिसमें से अभी तक केवल 21 किमी. का कार्य पूर्ण हुआ है।
  • लाभ
    • बाँध और नहर परियोजना के पूरा होने पर रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली ज़िलों के लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी।
    • इस परियोजना से लाखों किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी जिससे फसल विविधीकरण, उत्पादकता में वृद्धि, और आय में सुधार होगा।

सोन घड़ियाल अभयारण्य 

  • यह मध्य प्रदेश के सोन नदी क्षेत्र में स्थित एक महत्त्वपूर्ण अभयारण्य है, जो 1981 में घड़ियाल के संरक्षण और उनकी संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। 
  • इस अभयारण्य के तहत सोन नदी का 161 किमी, 23 किमी बनास नदी और 26 किमी गोपद नदी का क्षेत्र मिलाकर कुल 210 किमी क्षेत्र को संरक्षित किया गया है।
  • यह अभयारण्य प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के अंतर्गत आता है, अभयारण्य का प्रमुख आकर्षण रेतीले पर्यावास हैं, इनमें प्रमुख रूप से घड़ियाल, भारतीय नर्म खोल कछुआ (Chitra Indica) और भारतीय स्किमर (Rynchops albicollis) शामिल हैं। ये क्षेत्र विभिन्न संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करते हैं।


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