रैपिड फायर
उम्मीद पोर्टल
- 12 Dec 2025
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 6 जून 2025 को मौजूदा वक्फ संपत्तियों के प्रमाणित डेटा को अपलोड करने के लिये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (UMEED) पोर्टल लॉन्च किया।
- वर्तमान वक्फ संपत्तियों के प्रमाणित डेटा को अपलोड करने के लिये छह महीने की अवधि दी गई थी, जो अब 6 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई है।
- उम्मीद पोर्टल: यह पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और नियमन के लिये डिज़ाइन किया गया एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- उम्मीद पोर्टल की विशेषताएँ:
- पंजीकरण के दौरान संपत्तियों में सटीक माप और भौगोलिक स्थान डेटा शामिल किया जाएगा।
- समय सीमा के बाद पंजीकृत न की गई संपत्तियों को विवादित के रूप में चिह्नित किया जाएगा और उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल भेजा जाएगा।
- संशोधित कानून के तहत लाभार्थियों के अधिकार स्पष्ट करने के लिये कानूनी जागरूकता उपकरण प्रदान किये जाएंगे।
- महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों को वक्फ के रूप में नामित नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाएँ, बच्चे और अति-निम्न आय वर्ग (EWS) अभी भी पात्र लाभार्थी बने रहेंगे।
- WAMSI (पुरानी प्रणाली): विगत वक्फ संपत्ति डिजिटलीकरण प्रणाली, जो त्रुटियों, डुप्लीकेट प्रविष्टियों और असंगत डेटा के लिये जानी जाती थी, को औपचारिक रूप से 8 मई 2025 को बंद कर दिया गया।
- वक्फ: वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक स्थायी दानधर्मीय निधि है, जिसमें संपत्ति को धार्मिक या सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों के लिये दान किया जाता है।
- इसे बेचा, विरासत में नहीं दिया जा सकता या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
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