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पीएम स्वनिधि योजना 2.0

  • 29 Aug 2025
  • 20 min read

स्रोत: PIB 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना’ के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31, दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने को मंजूरी दी है। 

इसका उद्देश्य 1.15 करोड़  स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी) विक्रेताओं को लाभ पहुँचाना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे। 

  • PM SVANidhi योजना: यह योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स विक्रेताओं को सहयोग प्रदान करना है। इसके अंतर्गत उन्हें कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे अपना व्यवसाय पुनः शुरू कर सकें, साथ ही वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन-देन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। 
    • इस योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (2023) नवाचार के लिए तथा सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी हेतु रजत पुरस्कार (2022) डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रदान किया गया। 
    • पीएम स्वनिधि योजना: यह योजना समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक और अगले चरण के लिये अधिक ऋण प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करती है। 
    • 'स्वनिधि से समृद्धि' घटक के तहत सड़क विक्रेताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। 
    • जुलाई 2025 तक इस योजना के अंतर्गत 96 लाख से अधिक ऋण (लगभग ₹13,797 करोड़) 68 लाख सड़क विक्रेताओं को वितरित किये गए। 
    • इस योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (2023) नवाचार के लिये तथा सिल्वर अवार्ड (2022) सरकारी प्रक्रिया पुनः अभिकल्पन और डिजिटल परिवर्तन के लिये प्रदान किया गया। 
  • पीएम स्वनिधि 2.0: इस योजना का कार्यान्वयन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) की संयुक्त ज़िम्मेदारी होगी। 
    • पहले और दूसरे चरण (ट्रॉंच) में अधिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु ऋण राशि बढ़ाई गई है। 
    • दूसरे ऋण का पुनर्भुगतान करने वाले विक्रेताओं को यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें व्यवसाय या व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिये शीघ्र ऋण सुलभ हो सके। 
    • योजना का दायरा वैधानिक नगरों से आगे बढ़ाकर जनगणना नगरों और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों तक क्रमबद्ध तरीके से विस्तार किया गया है। 
    • ‘स्वनिधि से समृद्धि’ पहल को और सशक्त बनाने के लिये मासिक लोक कल्याण मेले आयोजित किये जाएंगे ताकि लाभार्थियों को अनेक सरकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। 
    • यह योजना खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सहयोग से विक्रेताओं की उद्यमिता, डिजिटल कौशल और खाद्य सुरक्षा में क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। 
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