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हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 03 Feb 2023
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हरियाणा में परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रेक्ट समझौतों में एन्हांसमेंट के लिये नये दिशा-निर्देश जारी

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रेक्ट समझौतों में पारदर्शी और एक समान तरीके से एन्हांसमेंट के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि अब संरचनात्मक डिजाइन और कार्य के दायरे में संशोधन के मामले में सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे। यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से कम है तो इस स्थिति में 30 प्रतिशत तक इंजीनियर-इन-चीफ निर्णय लेंगे। 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक विभाग के प्रशासनिक सचिव निर्णय लेंगे। 50 प्रतिशत से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, वह निर्णय लेगी।
  • उन्होंने बताया कि यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो इस स्थिति में 10 प्रतिशत तक विभाग के प्रशासनिक सचिव, 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें विभाग के प्रशासनिक सचिव बतौर सदस्य शामिल हैं, निर्णय लेगी।
  • इसके अलावा, 20 प्रतिशत से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, वह निर्णय लेगी।
  • संजीव कौशल ने बताया कि निविदा दरों, अनुबंध समझौते में दिये गए मूल्य समायोजन तथा विभागीय आपूर्तियों के लिये आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय की आपूर्ति दरों में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि के संबंध में वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी।
  • उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्णय हाल ही में सरकार के ध्यान में एन्हांसमेंट वृद्धि में अनियमितता के कई मामले सामने आने के बाद लिया गया है।
  • इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, शहरी स्थानीय निकायों और ज़िला उपायुक्तों को पत्र जारी कर इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।

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हरियाणा के तीन ज़िलों में स्थापित होंगे महिला आश्रम

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2023 को हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि जीवन में कठिन दौर से गुजर रही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये एक ही छत के नीचे उनके आश्रय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भर बनने का प्रबंध करने के मकसद से प्रदेश में तीन महिला आश्रम स्थापित किये जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महिला आश्रम में 50 पात्र महिलाओं को रखने की व्यवस्था होगी।

प्रमुख बिंदु 

  • महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने हरियाणा सचिवालय स्थित कार्यालय में हुई बैठक में बताया कि प्रदेश के रेवाड़ी, सिरसा व नारनौल में स्थापित होने वाले इन महिला आश्रमों की ज़मीन चिह्नित करने से लेकर उनके निर्माण संबंधी प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश भी विभाग के अधिकारियों को दे दिये गए।
  • विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महिला आश्रम रेवाड़ी की जमीन के लिये 7 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि, महिला आश्रम सिरसा की जमीन के लिये 5 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि के लिये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है, वहीं महिला आश्रम नारनौल की जगह के लिये विभाग की संयुक्त कमेटी दौरा कर चुकी है।
  • अधिकारियों ने बताया कि महिला आश्रम करनाल के भवन को भी दोबारा से बनाया जाएगा और इसमें भी 50 पात्र महिलाओं को रखने की व्यवस्था की जाएगी।
  • महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि विषम परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को अस्थाई तौर पर आश्रम प्रदान करना राज्य की ज़िम्मेदारी है। इसमें निराश्रित महिलाओं को कपड़ा भत्ता, राशन भत्ता, शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

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हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

2 फरवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि यह नियम हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे तथा ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
  • उन्होंने बताया कि नियम 56 में अंशदायी भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लाभ सहित सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुन: नियोजन पर वेतन का नियतन में संशोधन किया गया है।
  • संशोधन के अनुसार किसी व्यक्ति के वेतन के नियतन के लिये जिसने सेवानिवृत्ति के समय अंशदायी भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अधीन लाभ लिया है और किसी विभाग में पुन: नियोजित किया गया है तो अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत निकाला जाएगा तथा अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। इस प्रकार निकाली गई राशि ऐसे पुन: नियोजित व्यक्ति के वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिये पेंशन के रूप में समझी जाएगी।   

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