मध्य प्रदेश
मंत्रिमंडल ने 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को मंज़ूरी दी
- 18 Jun 2025
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चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 को मंज़ूरी दी है, जो नौ वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के लिये पहला पदोन्नति अवसर है।
- मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अन्य प्रमुख पहलों में नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिये पूंजी परियोजनाएँ और नवगठित ज़िलों में ज़िला कोषागारों की स्थापना शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025:
- इस कदम का उद्देश्य आरक्षित श्रेणियों के लिये उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है और योग्यता आधारित पदोन्नति तथा नई नौकरी रिक्तियों के प्रावधानों के साथ प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान करना है।
- ये नियम पदोन्नति प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियों (ST) और अनुसूचित जातियों (SC) के लिये उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।
- नये नियमों में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये 20% और अनुसूचित जातियों (SC) के लिये 16% आरक्षण की गारंटी दी गई है।
- पदोन्नति योग्यता, वरिष्ठता और उपयुक्तता के संयोजन पर आधारित होगी, जिसमें प्रथम श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये स्पष्ट प्रावधान होंगे।
- लगभग 2 लाख नए पद सृजित किये जाएंगे जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।
- जनजातीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र और कार्यकर्त्ता:
- मंत्रिमंडल ने PM-जनमन योजना के तहत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 459 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंज़ूरी दी।
- इस पहल की अनुमानित लागत 143.46 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार 72.78 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार 70.68 करोड़ रुपए का योगदान देगी।
- विद्युत पारेषण के लिये पूंजीगत परियोजनाएँ:
- मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (MPPTCL) की चालू एवं आगामी पूंजीगत परियोजनाओं के लिये वर्ष 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिये 5,163 करोड़ रुपए के व्यय को मंज़ूरी दी।
- प्रमुख आवंटनों में ट्रांसमिशन प्रणालियों के निर्माण और उन्नयन, सिंहस्थ-2028 के लिये विद्युत अवसंरचना तथा मौजूदा ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लिये वित्तपोषण शामिल है।
- नवगठित ज़िलों में ज़िला कोषागार:
- मंत्रिमंडल ने नवगठित ज़िलों- पांढुर्ना, मैहर और मऊगंज में ज़िला कोषागारों की स्थापना को मंज़ूरी दी, जिससे स्थानीय शासन तथा प्रशासनिक कार्यों को मज़बूती मिलेगी।