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RoDTEP योजना

  • 30 May 2025
  • 2 min read

स्रोत: TH

भारत ने अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयों द्वारा निर्यात के लिये निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में छूट (RoDTEP) योजना के लाभ को पुनः सक्षम कर दिया है।

  • इन श्रेणियों के लिये RoDTEP लाभ, जो फरवरी 2025 में रोक दिये गए थे, अब सभी निर्यातकों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में पुनः लागू कर दिये गए हैं।
  • जून 2025 से प्रभावी इस पुनः स्थापन का उद्देश्य निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन प्रदान करना और वैश्विक बाज़ार तक पहुँच को बढ़ाना है।
  • RoDTEP योजना: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में शुरू की गई RoDTEP योजना निर्यातकों को उन अंतर्निहित शुल्कों, करों की प्रतिपूर्ति करने के लिये अभिकल्पित की गई है, जो  किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत वापसी योग्य नहीं होते।
  • RoDTEP योजना, जिसने भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS) को प्रतिस्थापित किया है, विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के पूर्णतः अनुरूप है।
  • RoDTEP योजना के अंतर्गत रियायतें हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप (ई-स्क्रिप्स) के रूप में जारी की जाएंगी, जिन्हें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में संधारित किया जाएगा।
  • मार्च 2025 तक, RoDTEP योजना के तहत कुल संवितरण 57,976 करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जो भारत के निर्यात हेतु इसके महत्त्वपूर्ण समर्थन को दर्शाता है।

RoDTEP_Scheme

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