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न्यायमूर्ति सूर्यकांत: भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश

  • 31 Oct 2025
  • 11 min read

स्रोत: द हिंदू

न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण (B.R) गवई का स्थान लिया है।

  • नियुक्ति: यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जारी की गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश

  • नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124(2) के तहत की जाती है।
    • निष्कासित CJI वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवा की अवधि के आधार पर अगले CJI के रूप में अनुशंसा करते हैं (यह एक पारंपरिक प्रथा है, कानूनी आवश्यकता नहीं)।
  • योग्यता: CJI के रूप में योग्य होने के लिये, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिये, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों तक सेवा की हो या 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् होना चाहिये।
  • कार्यकाल: CJI का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, जिसमें कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि यह न्यायाधीश की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति की तिथि पर निर्भर करता है।
    • मुख्य न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के पश्चात् ही हटाया जा सकता है।

और पढ़ें: भारत में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली
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