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उचित एवं लाभकारी मूल्य में वृद्धि

  • 06 May 2025
  • 2 min read

स्रोत: द हिंदू

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने वर्ष 2025-26 चीनी सीज़न के लिये गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) में वृद्धि की।

  • FRP के बारे में: FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को भारत में किसानों से गन्ना खरीदना कानूनी तौर पर अनिवार्य है।
    • यह आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 के अंतर्गत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 द्वारा शासित है।
    • गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के तहत, भुगतान गन्ना वितरण के 14 दिनों के भीतर किया जाना चाहिये; विलंब पर 15% तक ब्याज देय है, और भुगतान न किये गए FRP को मिल की संपत्ति कुर्क करके वसूल किया जा सकता है।
    • FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट (वर्ष 2012) पर आधारित है।
    • इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद किया जाता है।
      • कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन CACP एक सलाहकार निकाय है, जिसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं।

FRP में विचारित कारक: 

FRP_Considerations

और पढ़ें: उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP)

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