इंदौर शाखा: IAS और MPPSC फाउंडेशन बैच-शुरुआत क्रमशः 6 मई और 13 मई   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 18 Apr 2024
  • 0 min read
  • Switch Date:  
हरियाणा Switch to English

हरियाणा वन जनगणना

चर्चा में क्यों?

पहली राज्य-व्यापी वृक्ष गणना के अनुसार, हरियाणा में निर्दिष्ट वनों के बाहर लगभग 4.1 करोड़ पेड़ हैं, जिनमें नीम, शीशम, पीपल, बरगद और नीलगिरी सबसे सामान्य प्रजातियाँ हैं।

मुख्य बिंदु:

  • राज्य में हरित आवरण प्रबंधन के संबंध में सुविज्ञ निर्णय लेने में अधिकारियों की सहायता के लिये लगभग 150 सर्वेक्षक, टैक्सोनोमिस्ट और तकनीकी कर्मचारी 13 महीने की अवधि के लिये परियोजना में लगे हुए थे।
    • यह वन क्षेत्रों के बाहर प्रत्येक ज़िले में वृक्षों की संख्या पर डेटा प्रदान करता है। वृक्षों की सबसे अधिक संख्या यमुनानगर, अंबाला, सिरसा, भिवानी और हिसार में पाई गई।
    • फरीदाबाद की गिनती सबसे कम थी, इसके बाद कुरुक्षेत्र, पलवल, गुड़गाँव और रोहतक थे।
  • अपने कुल क्षेत्रफल का केवल 6.7% हिस्सा कवर करने वाले हरियाणा में भारत में सबसे कम वन और वृक्ष क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य प्रत्येक राज्य के लिये 20% कवरेज का है।
    • हरियाणा के 22 ज़िलों में से 21 में 20% से कम वन और वृक्ष आवरण है।
    • करनाल 1.8% के साथ सबसे निचले स्थान पर है, पंचकुला 47.4% के साथ सूची में शीर्ष पर है और गुड़गाँव 12.9% के साथ छठे स्थान पर है।
  • भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में वृक्ष आवरण में भी तेज़ी से गिरावट देखी जा रही है, वर्ष 2019 से 2020 तक वृक्ष आवरण (वन क्षेत्र को छोड़कर) में 140 वर्ग किमी. की कमी आई है।
    • वन विभाग के अधिकारी जनगणना डेटा का उपयोग करके संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।
    • वे इस तर्क का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार कम-से-कम 25% पंचायत और सामान्य भूमि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित करे, संस्थानों को अपने क्षेत्र का 33% वृक्ष कवर के तहत रखना चाहिये तथा शहरी स्थानीय निकायों को हैदराबाद की पहल से प्रेरणा लेते हुए शहरों में हरित स्थान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
    • उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए, अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वृक्षों के अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करने हेतु उनका उपयोग करना महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय वन नीति

  • भारत के वन वर्तमान में राष्ट्रीय वन नीति, 1988 द्वारा शासित होते हैं
  • इसके केंद्र में पर्यावरण संतुलन और आजीविका है।
  • मुख्य विशेषताएँ और लक्ष्य:
    • पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना
    • प्राकृतिक विरासत का संरक्षण (मौजूदा)।
    • नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा के कटाव तथा अनाच्छादन की जाँच करना।
    • राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और तटीय इलाकों में रेत के टीलों के विस्तार की जाँच करना।
    • वनीकरण और सामाजिक वानिकी के माध्यम से वन/वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना।
    • ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या की ईंधन, लकड़ी, चारा, लघु वन उपज, मृदा तथा इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कदम उठाना।
    • राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वनों की उत्पादकता बढ़ाना।
    • वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना।
    • कार्य के अवसरों का सृजन, महिलाओं की भागीदारी।

भारतीय वन सर्वेक्षण

  • भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), देहरादून वर्ष 1987 से वन आवरण का द्विवार्षिक (प्रत्येक दो वर्ष  में एक बार) आकलन कर रहा है और निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR) में प्रकाशित किये जाते हैं।
  • ISFR 2021 के नवीनतम आकलन के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है।
  • विशेष रूप से, यह ISFR 2019 मूल्यांकन की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है जो वन संरक्षण प्रयासों में सकारात्मक प्रगति का संकेत देता है।

हरियाणा Switch to English

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI)

चर्चा में क्यों?

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय अंतर-ज़िला जूनियर एथलेटिक्स मीट के लिये टीमें भेजने में विफल रहने पर पूरे देश के 16 ज़िला संघों की मान्यता रद्द कर दी है।

मुख्य बिंदु:

  • असंबद्ध ज़िले (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश संघ के नाम के साथ): पंचकुला (हरियाणा), बडगाम, रामबन एवं शोपियाँ (सभी जम्मू-कश्मीर), लोहरदगा (झाकड़ी), कल्पेनी (लक्षद्वीप), पूर्वी जैंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स एवं री-भोई ( सभी मेघालय), हरदा व नीमच (दोनों MP), फिरोज़पुर और फाजिल्का (दोनों पंजाब), झालावाड़ (राजस्थान), कृष्णागिरी (TN), पुरबा मेदिनीपुर (WB)।
  • AFI संविधान के अनुसार, निलंबित ज़िलों को हटा दिया जाएगा और नए संघ बनाए जाएंगे।
    • राज्य संघों को AFI के परामर्श से उचित कार्रवाई करने और नई ज़िला इकाइयाँ बनाने के लिये कहा गया है।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI)

  • यह भारत में एथलेटिक्स के संचालन और प्रबंधन के लिये सर्वोच्च संस्था है।
  • यह एक गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी स्वायत्त निकाय है।
  • यह विश्व एथलेटिक्स, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन (AAA) और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्ध है।
  • इसे पहले एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया (AAFI) कहा जाता था।
  • AFI की लगभग 32 संबद्ध राज्य इकाइयाँ और संस्थागत इकाइयाँ हैं।
  • AFI की लगभग 32 संबद्ध राज्य इकाइयाँ और संस्थागत इकाइयाँ हैं।
  • यह वर्ष 1946 में अस्तित्त्व में आया और यह महासंघ राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करता है, भारतीय एथलेटिक्स राष्ट्रीय शिविरार्थियों को प्रशिक्षित करता है, ओलंपिक, एशियाई खेलों, CWG, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकें, विभिन्न आयु वर्गों के लिये राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करता है।
    • AFI खेल को बढ़ावा देने, इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाने और एथलीट व खेल के आगे विकास के लिये एथलेटिक्स को व्यावसायिक रूप से आकर्षक बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय चैंपियनशिप व विभिन्न बैठकें आयोजित करता है।
    • महासंघ अपनी राज्य इकाइयों की गतिविधियों की देखरेख और सहायता भी करता है, विशेष कोचिंग शिविरों की योजना बनाता है तथा स्थापित करता है। यह प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देता है और भारत में एथलेटिक्स के विकास कार्यक्रमों तथा ज़मीनी स्तर पर प्रचार के लिये पहल करता है।

 Switch to English
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2