रैपिड फायर
ब्रिटेन द्वारा वैश्विक मानव तस्करी नेटवर्क पर प्रतिबंध
- 23 Jul 2025
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स्रोत: TOI
वैश्विक स्तर पर पहली बार, यूनाइटेड किंगडम (UK) ने एक ऐसा प्रतिबंध तंत्र (Sanctions Regime) शुरू किया है जो विशेष रूप से अवैध प्रवासी तस्करी (Illegal Migrant Smuggling) में संलिप्त व्यक्तियों और नेटवर्क को लक्षित करता है।
- यह प्रतिबंध तंत्र उन गिरोहों, बिचौलियों और सहयोगियों को लक्षित करता है जो सीमा-पार अवैध प्रवास गतिविधियों में शामिल हैं। प्रतिबंधों में संपत्ति जब्ती (asset freezes), यात्रा प्रतिबंध (travel bans), और यूके की वित्तीय प्रणाली तक पहुँच को समाप्त करना शामिल है।
- इस पहल का उद्देश्य तस्करी नेटवर्क को बाधित करना है, हालाँकि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं हुआ, तो इसकी प्रभावशीलता सीमित रह सकती है।
- अवैध प्रवासी तस्करी (Migrant Smuggling): संयुक्त राष्ट्र के "प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर" के अनुसार, माइग्रेंट स्मगलिंग (अवैध प्रवास) वह कृत्य है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी ऐसे देश में अवैध रूप से प्रवेश कराने में सहायता दी जाती (वित्तीय या भौतिक लाभ के बदले) है, जिसका वह नागरिक या स्थायी निवासी नहीं है।
- यह एक ऐसा अपराध है जो मानवीय कारणों पर नहीं, बल्कि लाभ कमाने पर केंद्रित होता है तथा यह राष्ट्रों की सीमाओं पर उनकी संप्रभुता को कमज़ोर करता है।
- मानव तस्करी (Human Trafficking) के विपरीत, जिसमें शोषण शामिल होता है, प्रवासी तस्करी (Migrant Smuggling) का उद्देश्य अवैध सीमा पार कराने से लाभ अर्जित करना होता है।
- प्रवासी तस्करी में राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन होता है, जबकि मानव तस्करी एक ही देश के भीतर भी हो सकती है।
- कई बार, तस्करी के दौरान प्रवासी धोखे या जबरदस्ती के माध्यम से शोषण का शिकार बन सकते हैं तथा इस प्रकार वे मानव तस्करी के शिकार बन जाते हैं।
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