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उत्तर प्रदेश

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये विशेष राशन कार्ड

  • 06 May 2025
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिये एक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

  • ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति:
    • यह कदम उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें समुदाय की उपेक्षा और सरकारी सुविधाओं से वंचित रहने की स्थिति उजागर की गई थी।
    • रिपोर्ट के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया कि बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्थायी रोज़गार और सरकारी योजनाओं से वंचित हैं
    • सामाजिक भेदभाव के कारण वे खाद्य सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं।
  • मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप:
    • उत्तर पदेश के मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये हैं कि:
      • राशन कार्ड वितरण प्रक्रिया को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाया जाए।
      • यह कार्य राज्य के 'शून्य गरीबी' कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व पूरा किया जाए।
      • सभी ज़िलों को निर्देश दिये हैं कि वे राशन कार्ड न रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें दस्तावेज़ जारी करें
      • इन लाभार्थियों को ‘पात्र गृहस्थी’ श्रेणी में जोड़ कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लाया जाए।
  • महत्त्व
    • इससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अधिकार और गरिमा मिलेगी।
    • खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने से उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी।
    • प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता से कल्याण योजनाओं की पहुँच अधिक प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

  • अधिसूचित: 10 सितंबर, 2013
  • उद्देश्य: इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्‍यों पर अच्‍छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्‍न की पर्याप्‍त मात्रा उपलब्‍ध कराते हुए उन्‍हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
  • कवरेज: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।
    • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
  • पात्रता
    • राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर।
    • अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।
  • प्रावधान
    • प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेंहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो।
    • हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
    • गर्भवती महिलाओं और स्‍तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्‍था के दौरान तथा बच्चे के जन्‍म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्‍व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधानहै।
    • 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
    • खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
    • ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

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