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न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

  • 31 Oct 2025
  • 14 min read

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वाँ मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया है।

मुख्य बिंदु

  • परिचय:
    • वे 24 नवंबर, 2025 को न्यायमूर्ति बी. आर. गवई के उत्तराधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और 10 फरवरी, 2027 तक लगभग 15 माह का कार्यकाल पूरा करेंगे।
    • वह हरियाणा से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे।
    • वह पहली पीढ़ी के वकील हैं, जो अपनी स्पष्ट टिप्पणियों, संतुलित निर्णयों और संवैधानिक नैतिकता पर ज़ोर देने के लिये जाने जाते हैं।
    • उनके कार्यकाल में न्यायिक सुलभता, प्रशासनिक सुधार और संवैधानिक व्याख्या में स्थिरता पर विशेष ध्यान दिये जाने की संभावना है। 
  • महत्त्वपूर्ण निर्णय:
    • अनुच्छेद 370: पाँच-सदस्यीय पीठ के सदस्य रहे, जिसने अनुच्छेद 370 के निरसन को वैध ठहराया।
    • अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा: इस संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय देने वाली पीठ का हिस्सा रहे।
    • चुनाव आयोग की निगरानी: वर्तमान में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की देखरेख करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश: 

  • अनुच्छेद 124 (2) के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • वरिष्ठतम न्यायाधीश को सेवा की अवधि के आधार पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है ( यह परंपरा है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं)।
  • अर्हता: मुख्य न्यायाधीश के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को
    • भारत का नागरिक होना चाहिये,
    • कम-से-कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या
    • 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिये,
    • अथवा राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिये।
  • मुख्य न्यायाधीश को केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के पश्चात् ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
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