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राजस्थान

जस्टिस पंकज मिथल बने राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश

  • 15 Oct 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

14 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस पंकज मिथल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। जस्टिस मिथल राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं।

प्रमुख बिंदु 

  • जस्टिस पंकज मिथल ने हिन्दी भाषा में शपथ ली। इससे पहले जस्टिस पंकज मिथल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 
  • जस्टिस पंकज मिथल का कार्यकाल लगभग 8 महीने रहेगा। वो 16 जून, 2023 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे।
  • जस्टिस पंकज मिथल का जन्म 17 जून, 1961 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वर्ष 1982 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और वर्ष 1985 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े मेरठ के एक कॉलेज से एलएलबी कोर्स किया।
  • इन्होंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में प्रेक्टिस शुरू की। 7 जुलाई, 2006 को पहली बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जज के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली। वर्ष 2021 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए।
  • राजस्थान उच्च न्यायालय में यह तीसरा मौका है, जब मुख्य न्यायाधीश पद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किसी जज ने पदभार संभाला है। पहली बार वर्ष 1949 में जस्टिस के.के. वर्मा इस पद पर नियुक्त हुए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। वे 29 अगस्त, 1950 से 24 जनवरी, 1950 तक इस पद पर रहे। इसके बाद 26 जनवरी, 1950 को देश में संविधान लागू होने के बाद मुख्य न्यायाधीश पद पर कैलाश नाथ को नियुक्ति मिली।
  • विदित है कि 1 अगस्त, 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसएस शिंदे सेवानिवृत्त हो गए थे, तब से जस्टिस एमएम श्रीवास्तव काम संभाल रहे थे।
  • सितंबर 2022 के आखिरी सप्ताह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित की अध्यक्षता में हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में जस्टिस पंकज मिथल का ट्रांसफर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को जस्टिस पंकज मिथल का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में करने का आदेश निकाला।
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