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मध्य प्रदेश

जेल विभाग के कर्मचारियों को उच्चतर रिक्त पद पर मिलेगी पदस्थापना

  • 21 Jan 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

20 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के जेल एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस विभाग की तरह ही जेल विभाग में भी पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर उच्चतर रिक्त पद पर कार्यवाहक के रूप में पदस्थापना की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। 

प्रमुख बिंदु

  • कार्यवाहक अधिकारी उच्चतर पद का प्रभार मिलने पर यूनिफॉर्म धारण कर अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे, किंतु उन्हें वेतन-भत्ते मूल पद के ही प्राप्त होंगे।
  • जेल विभाग में प्रहरी को प्रभारी मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी को प्रभारी प्रमुख मुख्य प्रहरी, प्रमुख मुख्य प्रहरी को प्रभारी सहायक अधीक्षक जेल, सहायक अधीक्षक जेल को प्रभारी उप अधीक्षक जेल, उप अधीक्षक जेल को प्रभारी अधीक्षक ज़िला जेल के रूप में पदस्थ करने संबंधी आदेश जारी किये जाएंगे।
  • इसमें राजपत्रित अधिकारियों के आदेश राज्य शासन स्तर पर और अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारियों के आदेश महानिदेशक जेल के स्तर से जारी होंगे।
  • अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने जानकारी दी है कि जेल-कारागार अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधन अनुसार जेल-कारागार अधिनियम 1894 (1894 का 9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जेल नियम, 1968 में संशोधन कर नियम 70 के पश्चात् 70(क) उच्चतर पद श्रेणी पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्ति संबंधी संशोधन स्थापित किया गया है।
  • इसके अनुसार उच्चतर पद पर प्रभारी के रूप में कार्य करने वाला शासकीय सेवक वरिष्ठता पर या ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा। पदेन शक्तियों का प्रयोग और पदानुसार वर्दी धारण कर सकेगा।
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