मध्य प्रदेश
लाडली बहना योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाई
- 07 Jul 2025
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चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिवाली के बाद, लाडली बहना योजना की 1.27 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 1,500 रुपए प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा, जो वर्तमान 1,250 रुपए से अधिक है।
मुख्य बिंदु
- लाडली बहना योजना के बारे में:
- इस योजना का शुभारंभ 10 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था।
- इसके तहत 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को शुरू में 1,000 रुपए की सहायता दी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रति माह कर दिया गया।
- इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
- महिलाओं के लिये विशेष बजट आवंटन:
- सरकार ने महिला-केंद्रित योजनाओं के लिये 27,147 करोड़ रुपए का समर्पित बजट निर्धारित किया है, जिसमें से 18,699 करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिये आवंटित किये गए हैं।
अन्य महिला-केंद्रित योजनाएँ:
- लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में:
- वर्ष 2006 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करके उनका भविष्य सुरक्षित करना है।
- इसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सामाजिक मानसिकता को बढ़ावा देना तथा लैंगिक भेदभाव को कम करना भी है।
- पात्रता मापदंड:
- इस योजना से उन माता-पिता को लाभ मिलता है जिन्होंने दो जीवित बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाया है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण सुनिश्चित होता है।
- इस योजना के लिये पात्र होने के लिये परिवारों को आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना चाहिये तथा आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
- वित्तीय लाभ:
- राज्य सरकार लड़की के जन्म से लेकर उसके नाम पर प्रतिवर्ष 6,000 रुपए मूल्य के राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र खरीदती है, जब तक कि कुल राशि 30,000 रुपए तक नहीं पहुँच जाती।
- जब लड़की 21 वर्ष की हो जाती है और यदि उसकी शादी 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं हुई है, तो उसे योजना के तहत अंतिम लाभ के रूप में 1 लाख रुपए की एकमुश्त राशि मिलती है।
- उषा किरण योजना के बारे में:
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में शुरू की गई उषा किरण योजना घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करती है।
- यह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा वर्ष 2006 में अधिसूचित इसके नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करता है।
- मुख्य उद्देश्य:
- इस योजना का उद्देश्य पीड़ितों को शारीरिक, यौन, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार से बचाना है।
- इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के लिये न्याय, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- लक्षित लाभार्थी:
- यह योजना वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सहायता प्रदान करती है।
- इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं, जो घरेलू हिंसा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।