लखनऊ शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 23 दिसंबर से शुरू :   अभी कॉल करें
ध्यान दें:



State PCS Current Affairs

हरियाणा

हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन

  • 28 Jun 2022
  • 1 min read

चर्चा में क्यों?

27 जून, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

  • इस संशोधन के अंतर्गत अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी की अनुमति होगी।
  • यह नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) प्रथम संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे।
  • इस संशोधन के अनुसार एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल लिये अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो साल (यानी 730 दिन) के लिये चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं।
  • इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं होगी।
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2