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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 03 जनवरी, 2024

  • 03 Jan 2024
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हिम तेंदुआ 

किर्गिज़स्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए (पैंथेरा अनसिया) को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, जो संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

  • हिम तेंदुआ किर्गिज़ संस्कृति में ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण है जिसका वर्णन किर्गिज़ लोक नायक मानस की कहानी में मिलता है, जो महानता, साहस तथा समुत्थानशीलता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। इसे 'घोस्ट ऑफ द माउंटेन' भी कहा जाता है।
  • हिम तेंदुए पारिस्थितिक संतुलन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो वैश्विक क्षेत्र के 1/3 भाग में निवास करते हैं। उनकी आबादी में कमी से विभिन्न प्रजातियों के लिये खतरा बढ़ गया है।
    • उच्च तुंगता (Altitude) वाले इलाकों के लिये अनुकूलित उनकी अनूठी संरचना उथले क्षेत्रों में दक्षता सुनिश्चित करती है।
    • हिम तेंदुओं को अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि, मानव-वन्यजीव संघर्ष का सामना करना पड़ता है। 
  • भारत सरकार ने हिम तेंदुए की पहचान उच्च तुंगता वाले हिमालय के लिये एक प्रमुख प्रजाति के रूप में की है। इसने प्रजातियों और आवासों के संरक्षण के लिये एक हिम तेंदुआ परियोजना (प्रोजेक्‍ट स्‍नो लेपर्ड)  विकसित किया है।

और पढ़ें:  https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/snow-leopard-4

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष

एक एसिड अटैक सर्वाइवर ने अनुदान तक पहुँचने में देरी और चुनौतियों को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से अतिरिक्त मुआवज़े की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है।

  • PMNRF की स्थापना वर्ष 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये की गई थी। इस कोष का उपयोग वर्तमान में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु किया जाता है।
    • इसमें बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ एवं प्रमुख दुर्घटनाएँ, एसिड हमले व दंगे जैसी मानव निर्मित आपदाएँ शामिल हैं।
  • इस कोष में पूरी तरह से सार्वजनिक योगदान शामिल है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
  • निधि का कोष बैंकों के पास सावधि जमा में निवेश किया जाता है। संवितरण प्रधानमंत्री की मंज़ूरी से किया जाता है।
  • PMNRF के लिये सभी दान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत कर योग्य आय से 100% कटौती हेतु अधिसूचित किया गया है।

और पढ़ें… पीएम-केयर्स फंड

IREDA का 2024 रोडमैप

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (Indian Renewable Energy Development Agency Limited-IREDA) के लिये 2024 को 'मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष' के रूप में नामित किया गया है, जो नए क्षेत्रों में संगठन के रणनीतिक विस्तार को दर्शाता है।

  • IREDA, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) उद्यम है।
  • यह 1987 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जो ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने एवं विस्तारित करने में लगी हुई है।

और पढ़ें: भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (Indian Renewable Energy Development Agency Limited-IREDA)

सरकारी कर्मचारियों/पेंशनर के लिये पारिवारिक पेंशन दिशानिर्देश

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी एवं बच्चों के लिये जीवित पेंशनभोगी से संबद्ध मामलों में पारिवारिक पेंशन के संवितरण हेतु व्यापक प्रावधानों को चित्रित किया है। 

  • CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के उप-नियम (8) और उप-नियम (9) के प्रावधानों के अनुसार, पारिवारिक पेंशन प्रारंभ में पति या पत्नी को दी जाती है, जबकि परिवार के अन्य पात्र सदस्य जीवनसाथी की अयोग्यता या निधन के बाद पेंशन के पात्र होते हैं। 
  • हाल के शोधन के अनुसार, ऐसे परिदृश्यों में जहाँ एक महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी तलाक की कार्यवाही में शामिल है या उसने अपने पति के खिलाफ विशिष्ट कानूनों के तहत मामले दायर किये हैं, में पारिवारिक पेंशन के लिये उसके जीवनसाथी के स्थान पर उसके पात्र बच्चे/बच्चों के नामांकन को सक्षम करने के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की गई है। 

और पढ़ें: पूर्ववर्ती पेंशन योजना

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