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विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) संशोधन नियम, 2025

  • 30 Oct 2025
  • 11 min read

स्रोत: पी.आई.बी

उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचित किये हैं।

  • इस संशोधन में चिकित्सा उपकरणों वाले पैकेजों के लिये विशेष प्रावधान शामिल किये गए हैं, जिससे विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 को चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 के अनुरूप बनाया गया है। इसका उद्देश्य स्पष्टता, उपभोक्ता संरक्षण और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में नियामक समरसता सुनिश्चित करना है।
  • संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ: जिन पैकेजों में चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, उनके लिये लेबल के फॉन्ट आकार और आयाम से संबंधित प्रावधानों में चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 को प्राथमिकता दी जाएगी।
    • विधिक माप विज्ञान नियमों के तहत प्रिंसिपल डिसप्ले पैनल पर घोषणाएँ करना चिकित्सा उपकरणों के लिये अनिवार्य नहीं होगा।
    • इसके बजाय, ऐसी घोषणाएँ चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती हैं।
  • महत्त्व: यह संशोधन चिकित्सा उपकरणों के लिये स्पष्ट और एकसमान लेबलिंग सुनिश्चित करता है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण मज़बूत होता है तथा भ्रम की स्थिति समाप्त होती है। यह नियामक अतिव्यापी को दूर करता है, जिससे उद्योगों के लिये अनुपालन सुगम होता है और कारोबार करने में सुगमता को बढ़ावा मिलता है।
  • नियामकों के लिये, यह संशोधन स्पष्ट अधिकार क्षेत्र और राज्यों में एकसमान प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।
और पढ़ें: विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011
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