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FSSAI के पास आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों पर डेटा का अभाव

  • 15 Nov 2023
  • 8 min read

प्रिलिम्स के लिये:

FSSAI के पास आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों पर डेटा का अभाव, सूचना का अधिकार (RTI), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMO)

मेन्स के लिये:

FSSAI के पास आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों पर डेटा का अभाव, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMO) का मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में निहितार्थ। 

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में RTI की एक जाँच में पाया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के पास पिछले पाँच वर्षों के दौरान आयातित उत्पादों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMO) के डेटा का अभाव है। इससे बेचे जाने वाले फलों और सब्जियों में GM किस्मों की संभावना के विषय में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

  • RTI से यह भी पता चला है कि FSSAI के पास ऐसी किस्मों की उपस्थिति की जाँच के लिये किये गए परीक्षणों के विषय में जानकारी नहीं है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMO) क्या है?

  • परिचय:
    • आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMO) का आशय ऐसे जीवों (चाहे वह जंतु, पादप या सूक्ष्मजीव हो) से है जिनके DNA में आनुवंशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधन किया जाता है।
    • चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से मक्का जैसी फसलों, मवेशियों एवं कुत्तों जैसे पालतू जानवरों में विशिष्ट लक्षण विकसित किये गए हैं। हाल के दशकों में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने शोधकर्त्ताओं को सूक्ष्मजीवों, पौधों एवं जानवरों की आनुवंशिक संरचना में प्रत्यक्ष रूप से हेर-फेर करने में सक्षम बनाया है।
  • आनुवंशिक संशोधन:
    • इसमें विशिष्ट लक्षणों या विशेषताओं को प्राप्त करने के क्रम में किसी जीव के DNA को संशोधित करना शामिल है। आनुवंशिक संशोधन में कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक के अपने फायदे और अनुप्रयोग हैं। 
  • विश्व स्तर पर GMO का उपयोग:
    • विश्व स्तर पर लगभग एक दर्जन GMO प्रजातियों की बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। लंदन स्थित वैज्ञानिकों की फेलोशिप, द रॉयल सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 28 देश इन GMO फसलों की बड़े पैमाने पर खेती की अनुमति देते हैं।
    • भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, FSSAI की मंज़ूरी के बिना GM खाद्यान्न के आयात, निर्माण, उपयोग या बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।
    • अब तक भारत ने केवल एक GMO, कपास- एक गैर-खाद्य फसल की खेती और आयात की अनुमति दी है।
      • वर्ष 2022 में भारत ने GM सरसों की व्यावसायिक खेती की भी अनुमति दी, लेकिन इस कदम को चुनौती दी गई है और यह सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
  • भारत में GMO का आयात:
    • GMO की खेती के तहत भूमि के मामले में अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना शीर्ष तीन देश हैं। वे भारत में खाद्य पदार्थों के प्रमुख निर्यातक भी हैं।
    • वर्ष 2022-23 में अर्जेंटीना और ब्राज़ील भारत के डीगम्ड सोयाबीन तेल के शीर्ष दो स्रोत हैं।
      • केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, कुल मिलाकर पिछले एक दशक में भारत में ताज़े फल और सब्जियों का आयात 25% बढ़ गया है।

RTI जाँच से उत्पन्न चिंताएँ क्या हैं?

  • खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:
    • आयातित उपज में GM की उपस्थिति के बारे में अनिश्चितता उपभोक्ताओं के लिये सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के बारे में चिंता पैदा करती है।
    • यदि GM उत्पाद मौजूद हैं और अनजाने में उपभोग किये जाते हैं, तो यह GMO के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए संभावित स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाता है।
  • नियामक अस्पष्टता:
    • GM किस्मों पर स्पष्टता और डेटा की कमी के कारण आनुवंशिक रूप से संशोधित फलों तथा सब्जियों के आयात एवं बिक्री को विनियमित करने व निगरानी करने में अस्पष्टता की स्थिति पैदा हो सकती है।
    • यह GM उपज के आयात और बिक्री के संबंध में FSSAI के नियामक निरीक्षण की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।
  • जनता का भरोसा:
    • यह खाद्य आयात से संबंधित निरीक्षण और सुरक्षा उपायों में जनता के विश्वास को कम कर सकता है, संभावित रूप से उपभोक्ता की पसंद तथा खाद्य सुरक्षा नियमों में विश्वास को प्रभावित कर सकता है।

FSSAI क्या है?

  • परिचय:
    • FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSS अधिनियम), 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
    • भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है।
    • FSSAI के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित होती है। इसका अध्यक्ष भारत सरकार का सचिव होता है।
  • मुख्यालय: इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
  • FSSAI के कार्य: 
    • खाद्य सुरक्षा मानकों एवं दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिये नियमों का निर्धारण।
    • FSSAI खाद्य व्यवसायों के लिये लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करना।
    • खाद्य व्यवसायों में कार्यरत प्रयोगशालाओं हेतु प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
    • नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना।
    • खाद्य उत्पादों में संदूषकों के बारे में डेटा एकत्र करना, उभरते जोखिमों की पहचान करना और त्वरित चेतावनी प्रणाली शुरू करना।
    • खाद्य सुरक्षा के संबंध में देश भर में एक सूचना नेटवर्क तैयार करना।
    • खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य मानकों के संबंध में सामान्य जागरूकता को बढ़ाना।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

  1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का स्थान लिया। 
  2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के प्रभार में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?  

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

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