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भारतीय अर्थव्यवस्था

फेसलेस असेसमेंट स्कीम: इनकम टैक्स

  • 09 Aug 2021
  • 4 min read

प्रिलिम्स के लिये

फेसलेस असेसमेंट स्कीम: इनकम टैक्स, 'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान 

मेन्स के लिये 

फेसलेस असेसमेंट स्कीम: इनकम टैक्स का महत्त्व

चर्चा में क्यों

हाल ही में आयकर (IT) विभाग ने फेसलेस या ई-असेसमेंट स्कीम (Faceless or e-Assessment Scheme) के तहत शिकायतों को दर्ज करने के लिये तीन आधिकारिक ईमेल आईडी अधिसूचित किये हैं।

  • अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने 'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान' मंच के तहत तीन प्रमुख संरचनात्मक कर सुधारों की घोषणा की- कर विवादों को कम करने के लिये फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और करदाताओं के चार्टर।

प्रमुख बिंदु

फेसलेस या ई-असेसमेंट स्कीम:

  • परिचय:
    • फेसलेस असेसमेंट सिस्टम के तहत करदाता या कर निर्धारिती को आयकर विभाग के कार्यालय में जाने या आयकर से संबंधित मामलों के लिये विभाग के अधिकारी से मिलने की आवश्यकता नहीं है।
  • प्रारंभ:
    • फेसलेस असेसमेंट स्कीम को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था।
  • उद्देश्य:
    • इसका उद्देश्य एक कुशल तथा प्रभावी कर प्रशासन को बढ़ावा देना, भौतिक इंटरफेस को कम करना, जवाबदेही बढ़ाना और टीम आधारित आकलन की शुरुआत करना है।
  • तंत्र:
    • फेसलेस मूल्यांकन, कर विभाग के भीतर अलग-अलग इकाइयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की प्रक्रिया में एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे मूल्यांकन इकाइयाँ, सत्यापन इकाइयाँ, तकनीकी इकाइयाँ और समीक्षा इकाइयाँ। ये सभी इकाइयाँ राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (NeAC) व क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (ReAC) के साथ मिलकर काम करती हैं।
  • लाभ
    • यह योजना करदाताओं और कर अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने वाले पेशेवरों को अधिक लचीलापन प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप कर कार्यालय में उपस्थित होने और प्रतीक्षा में लगने वाले समय आदि में कमी के कारण पर्याप्त समय की बचत होती है।

संबंधित हालिया पहल:

  • विवाद समाधान समिति:
    • बजट 2021 में वित्त मंत्री ने कर विवादों में करदाताओं को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु एक विवाद समाधान समिति (DRC) के गठन का प्रस्ताव दिया है।
    • DRC 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय वाले छोटे करदाताओं के मामले देखती है।
  • विवाद से विश्वास योजना:
    • योजना विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के संबंध में विवादित कर के 100% और विवादित जुर्माना या ब्याज या शुल्क के 25% के भुगतान पर एक मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन आदेश के तहत निपटान का प्रावधान करती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस  

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