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PMUY लाभार्थियों को मुफ्त LPG रिफिल मिलेगा
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत होली और दिवाली के दौरान 1.86 करोड़ लाभार्थी परिवारों को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित करने की स्वीकृति दी है।
- यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तीकरण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करती है, जिसमें मुफ्त रिफिल प्रदान करने की अनुमानित लागत 1,385.34 करोड़ रुपये है।
मुख्य बिंदु
- मुद्दे के बारे में:
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) को एक प्रमुख योजना के रूप में शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं वंचित परिवारों को एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन उपलब्ध कराना है, जो अन्यथा लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे।
- उद्देश्य:
- महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना।
- अशुद्ध खाना पकाने वाले ईंधन के कारण भारत में होने वाली मृत्यु दर को कम करना।
- छोटे बच्चों को गंभीर श्वसन रोगों से बचाना, जो घरेलू हवा के प्रदूषण के कारण होते हैं।
- विशेषताएँ:
- इस योजना के तहत BPL परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिये 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ, उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों को पहला रिफिल और एक हॉटप्लेट निशुल्क प्रदान करेगी।
- लाभ:
- पात्र लाभार्थियों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन मिलेगा।
- लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडरों के पहले छह रिफिल या 5 किलोग्राम के सिलेंडरों के आठ रिफिल पर भी सब्सिडी मिलती है।
- लाभार्थी चूल्हे की लागत और पहली रिफिल के भुगतान के लिये EMI सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं।
- लाभार्थी सीधे अपने बैंक खातों में सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिये पहल योजना में भी शामिल हो सकते हैं।
- PMUY के चरण:
- उज्ज्वला 1.0: 1 मई 2016 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था।
- उज्ज्वला 2.0: शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिये, सरकार ने अगस्त 2021 में उज्ज्वला 2.0 लॉन्च की।
- उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासी परिवारों के लिये एक विशेष प्रावधान किया गया था, जिससे उन्हें पते के प्रमाण और राशन कार्ड की आवश्यकता के बजाए स्व-घोषणा के माध्यम से एक नया एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की अनुमति मिली।
- उपभोग प्रवृत्ति:
- वैश्विक स्तर पर, PMUY इस प्रकार की सबसे बड़ी योजना है, जो 10.33 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को घरेलू एलपीजी प्रदान करती है और इसका प्रभावी मूल्य लगभग 35 रुपये/किलोग्राम है।
- शीर्ष राज्य:
- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान वे प्रमुख राज्य हैं, जो PMUY के कार्यान्वयन में अग्रणी हैं।
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ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमों का प्रख्यापन
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खनन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जारी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (तृतीय संशोधन) नियम, 2025 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य: संशोधन का उद्देश्य सामुदायिक विकास और कल्याणकारी गतिविधियों के लिये ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) निधियों का उपयोग करके खनन कार्यों से सीधे प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों को लाभान्वित करना है।
- निधि आवंटन: DMF निधि का 70% विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास के लिये आवंटित किया जाएगा।
- शेष 30% धनराशि का उपयोग भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों आदि के लिये किया जा सकता है।
- वित्तीय प्रभाव: संशोधित नियमों के लागू होने से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
- निगरानी प्रणाली: PMKKKY के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा DMF निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की जाएगी।
ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF)
- खान एवं खनिज विकास विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार,खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित प्रत्येक ज़िले में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट की स्थापना करेगी जिसे ज़िला खनिज फाउंडेशन कहा जाएगा।
- DMF निधि: प्रत्येक खनन पट्टाधारक, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, DMF को रॉयल्टी का एक हिस्सा, जो कुल रॉयल्टी के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा, का भुगतान करेगा।
- कार्यप्रणाली: DMF ट्रस्टों की कार्यप्रणाली और निधियों का उपयोग, संबंधित राज्यों के DMF नियमों द्वारा शासित होता है तथा इसमें केंद्रीय दिशानिर्देश, PMKKKY के अधिदेश शामिल होते हैं।
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)
- नोडल मंत्रालय: वर्ष 2025 में शुरू की गई PMKKKY खनन मंत्रालय द्वारा ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) के तहत अर्जित धन का उपयोग करके लोगों और प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के लिये एक योजना है।
- उद्देश्य: सरकारी योजनाओं के पूरक के रूप में खनन क्षेत्रों में कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करना, प्रतिकूल प्रभावों को कम करना तथा स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।
- PMKKKY 2024 दिशानिर्देश: PMKKKY 2024 में यह अनिवार्य किया गया है कि DMF निधि का कम-से-कम 70% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च किया जाना चाहिये,जो खनन प्रभावित समुदायों के कल्याण को सीधे प्रभावित करते हैं।