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राजस्थान में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा
चर्चा में क्यों?
12 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा राजस्थान में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।
प्रमुख बिंदु
- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, राजस्थान में वर्ष 2023 के विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की सुविधा पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर मिल सकेगी। इसके अंतर्गत बूथलेवल अधिकारी घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के बारे में जानकारी देंगे।
- यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को मिलेगी।
- यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर 12-डी फॉर्म भरना होगा और इसे भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा।
- होम वोटिंग का चयन करने वाले मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के ज़रिये मतदान करवाएगा।
- विदित हो कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 11,76,085 मतदाता एवं विशेष योग्यजन के रूप में 5,60,876 मतदाता पंजीकृत हैं।

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