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छत्तीसगढ़

राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28

  • 08 Jun 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

6 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिये राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता (ऋण) देने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • इस नीति से महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग एवं व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। तथा महिलाओं के द्वारा शुरू किये गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा।
  • राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत महिला उद्यमियों के लिये विनिर्माण उद्यम परियोजनाओं के लिये 50 लाख रुपए तक के ऋण, सेवा उद्यम परियोजनाओं के लिये 25 लाख रुपए तक के ऋण तथा व्यवसाय उद्यम परियोजनाओं के लिये 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिये प्रावधान किया गया है।
  • नीति के तहत महिला उद्यमियों द्वारा प्रदेश में स्थापित नवीन, विस्तारीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्य विनिर्माण व सेवा उद्यमों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
  • उद्यम में किये गए स्थायी पूंजी निवेश का 30-55 प्रतिशत तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, उद्यमों के लिये प्राप्त किये गए सावधि ऋण तथा परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित कार्यशील पूंजी (अधिकतम तीन माह की आवश्यकता के बराबर) पर 45 से 70 प्रतिशत और अधिकतम राशि 15 से 60 लाख रुपए तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
  • नए उद्यमों की स्थापना के लिये 50 प्रतिशत, अधिकतम 75 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के दिनांक से 6 से 16 वर्षों तक, विद्युत शुल्क, स्टांप शुल्क, परिवहन अनुदान, मंडी शुल्क से छूट दी जाएगी।
  • महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदानों में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि दी जाएगी।
  • महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंर्तगत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में एक वर्ष अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।

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