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हरियाणा

प्रदेश में संशोधित माल ढुलाई सहायता योजना अधिसूचित

  • 29 Jul 2023
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (एचईईपी)- 2020’ के तहत अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में  संशोधन कर  राज्य में स्थित सभी एमएसएमई  की निर्यातक  इकाइयों के लिये संशोधित माल ढुलाई सहायता योजना अधिसूचित की है। 

प्रमुख बिंदु 

  • उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना अनुसार वैश्विक बाज़ार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यात को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये अन्य गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों सहित इकाई के परिसर से बंदरगाह/एयर कार्गो/ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक परिवहन लागत की अदायगी के लिये माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे। 
  • विनिर्माण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सड़क मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक माल की ढुलाई पर सरकारी शुल्क और करों को छोड़कर, फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतिशत की सीमा तक माल ढुलाई सहायता, जो भी कम हो, जेडईडी प्रमाणन के स्तर के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। 
  • थ्रस्ट सेक्टर (एचईईपी के तहत अधिसूचित) के लिये, ‘सी’और ‘डी’श्रेणी ब्लॉक में स्थित थ्रस्ट सेक्टर में लगे निर्माता निर्यातक को अधिकतम 25 लाख रुपए और थ्रस्ट सेक्टर ‘ए’और ‘बी’ श्रेणी के ब्लॉक में लगे निर्माता निर्यातक को 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी। 
  • अन्य सभी पात्र निर्माता निर्यातक इकाइयों (नॉन-थ्रस्ट सेक्टर) के लिये, ‘सी’और ‘डी’श्रेणी ब्लॉक में स्थित निर्माता निर्यातक को अधिकतम 20 लाख रुपए तथा ‘ए’और ‘बी’श्रेणी ब्लॉक में स्थित निर्माता निर्यातक को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी। 
  • नई संशोधन नीति में विनिर्माण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सड़क मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ढुलाई हेतु जेडईडी गोल्ड सर्टिफाइड इकाइयों के लिये शत प्रतिशत सब्सिडी, जेडईडी सिल्वर सर्टिफाइड इकाइयों के लिये 75 प्रतिशत और जेडईडी कांस्य सर्टिफाइड इकाइयों के लिये फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतिशत में से सरकारी शुल्क और करों को छोड़कर, 33  प्रतिशत सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी। 
  • संशोधन के अनुसार, सभी पात्र इकाइयों के आवेदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर विभाग के वेब पोर्टल पर जमा करवाए जाएंगे और 10 लाख रुपए से अधिक की माल ढुलाई सब्सिडी की मंजूरी देने के लिये  महानिदेशक/निदेशक, एमएसएमई सक्षम प्राधिकारी होंगे।  
  • सेवा प्रदान समयावधि इस प्रकार होगी- 45 कार्य दिवसों में पत्र का अनुमोदन किया जाए तथा सात दिनों में ही पत्र स्वीकृत किये जाएंगे और सात दिनों में ही वितरित किये जाएंगे। 
  • योजना की लागू होने की प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2023 है, जिसका अर्थ है कि वास्तविक निर्यात 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद किया जाना चाहिये, यह उठान के बिल के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। 
  • सब्सिडी का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रोफार्मा में दस्तावेज़ विभाग की वेबसाइट पर वित्त वर्ष की समाप्ति से 6 महीने पहले तक अपलोड किये जा सकते हैं।  
  • ये प्रोत्साहन देने के लिये महानिदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, हरियाणा सक्षम प्राधिकारी होंगे। 
  • अधिसूचना अनुसार यदि कोई आवेदक गलत तथ्यों के आधार पर उक्त लाभ लेता पाया जाता है तो उससे 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ प्रोत्साहन राशि रिफंड करनी होगी और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।  
  • इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की दी जाने वाले प्रोत्साहन/सहायता ग्रांट से वंचित किया जा सकता है।

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