दृष्टि आईएएस अब इंदौर में भी! अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें |   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक पास

  • 27 Jul 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं विधायकों के वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक, 2022 और छत्तीसगढ़ के मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन विधेयक, 2022 के प्रस्ताव को पास किया।

प्रमुख बिंदु

  • विधानसभा में वेतन-भत्ता संबंधित संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद अब विधायकों और मंत्रियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। वेतन और भत्तों में वृद्धि से राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 81 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने की संभावना है।
  • विधेयक के अनुसार, मुख्यमंत्री का वेतन वृद्धि के बाद मौजूदा 35 लाख रुपए से 2.05 लाख रुपए प्रतिमाह होगा, जबकि मंत्रियों को मौजूदा 1.30 लाख रुपए से 1.90 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री का मूल वेतन 35,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है।
  • छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 13 मंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 32 लाख रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 1.95 लाख रुपए होगा, जबकि उपाध्यक्ष का वेतन 1.28 लाख रुपए से बढ़कर 1.80 लाख रुपए होगा।
  • नेता प्रतिपक्ष को 1.30 लाख रुपए की जगह 1.90 लाख रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। 15 संसदीय सचिवों को 1.21 लाख रुपए की जगह प्रति माह 1.75 लाख रुपए मिलेंगे। विधायक का वेतन अब 1.10 लाख रुपए से बढ़कर 1.60 लाख रुपए प्रतिमाह होगा।
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2
× Snow