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उत्तराखंड

उत्तराखंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को 3 महीने के लिये बढ़ाया

  • 05 Oct 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

4 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई अशांति और हिंसा को देखते हुए राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) को अगले तीन महीने के लिये बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न असामाजिक तत्त्वों द्वारा प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होकर राज्य की सुरक्षा को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण एनएसए का विस्तार किया गया है।
  • इस अधिनियम के तहत, ज़िलाधिकारियों (डीएम) को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होगी, जो 31 दिसंबर तक अपने-अपने ज़िलों में हिंसा का कारण बन सकते हैं और शांति भंग कर सकते हैं।
  • उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस अधिनियम को इसी साल 4 जून को लागू किया था।
  • ऐसा माना जाता है कि हाल ही में किसान आंदोलन, राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टियों की बढ़ती आक्रामकता और कानून व्यवस्था के मुद्दों ने राज्य सरकार को एनएसए का विस्तार करने के लिये प्रेरित किया।
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