इंदौर शाखा: IAS और MPPSC फाउंडेशन बैच-शुरुआत क्रमशः 6 मई और 13 मई   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में पहली बार होगा पार्षद पदों के निर्वाचन का व्यय लेखा

  • 31 May 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों? 

30 मई, 2022 को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। 

प्रमुख बिंदु 

  • व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिये रिटर्ऩिग ऑफिसर कार्यालय में निर्वाचन हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिये गए हैं। 
  • उल्लेखनीय है कि इसके पहले महापौर एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण किया जाता था।  
  • पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा नगर निगम में जनगणना, 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख 75 हज़ार और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3 लाख 75 हज़ार हैं। 
  • नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हज़ार, 50 हज़ार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हज़ार और 50 हज़ार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रुपए है। 
  • वहीं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में 35 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में महापौर पद के अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए निर्धारित है। 
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2