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उत्तर प्रदेश

नि:शक्त संतान की आय कम होने पर जीवन भर पेंशन देगी राज्य सरकार

  • 16 Jun 2022
  • 1 min read

चर्चा में क्यों?

15 जून, 2022 को राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की नि:शक्त संतान जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य शासन ने राज्य सरकार के सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों व पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त संतान को पारिवारिक पेंशन के संबंध में आय के मानदंड तय किये हैं।
  • आदेश के अनुसार यदि नि:शक्त संतान की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन व उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है तो उसे यह लाभ मिलेगा।
  • ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से देय होगा और सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिये कोई बकाया स्वीकृत नहीं होगा।
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