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State PCS Current Affairs

उत्तर प्रदेश

अब ज़मीन दान देने वालों के नाम से अस्पतालों का हो सकेगा नामकरण

  • 16 Jun 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

14 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नई नियमावली को मंज़ूरी दी गई, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन अस्पताल के लिये दान करता है तो संबंधित अस्पताल का नामकरण उसके या उसके परिजन के नाम पर किया जा सकेगा।

प्रमुख बिंदु

  • प्रदेश में अब तक सरकारी अस्पतालों का निर्माण ग्राम समाज अथवा अन्य सरकारी ज़मीन पर किया जाता है। यह ज़मीन आबादी क्षेत्र से काफी दूर होती है। ऐसे में यहाँ चिकित्सक व चिकित्साकर्मी रहने से कतराते हैं। सुनसान इलाके में अस्पताल होने से उनकी सुरक्षा भी प्रभावित होती है।
  • स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में यह बात सामने आई कि यदि आबादी क्षेत्र में अस्पताल रहे तो उसके रख-रखाव व सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण एवं क्रय किये जाने के संबंध में नई नियमावली तैयार की है। इस नियमावली के तहत आबादी क्षेत्र में अब स्वास्थ्य विभाग ज़मीन खरीद कर अस्पताल बनवा सकेगा।
  • इसी तरह यह भी विकल्प दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आबादी क्षेत्र की ज़मीन दान में देता है तो संबंधित अस्पताल का नामकरण उसके या उसके परिजन के नाम से किया जा सकेगा। भू-स्वामी अस्पताल के लिये आबादी क्षेत्र की ज़मीन दान करके उतनी ही सरकारी ज़मीन दूर-दराज के क्षेत्र में हासिल भी कर सकता है।
  • नई नियमावली में यह भी व्यवस्था की गई है कि नए अस्पताल का निर्माण कराते वक्त यह देखा जाएगा कि संबंधित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में पहले से कोई सरकारी अस्पताल न हो। इसी तरह सामुदायिक एवं ज़िला अस्पताल से भी दूरी के मानक तय किये गए हैं।
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