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राजस्थान

राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • 08 Jun 2023
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

6 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्मिकों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-पे, पदनाम के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

  • मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिक को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
  • साथ ही, 75 वर्ष के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित नि:शक्त पुत्र/पुत्री तथा 12,500 रुपए प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।
  • मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल-पे) में वृद्धि होगी।
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था।
  • मंत्रिमंडल ने अब किसी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनकी रिक्तियाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय लिया है। इससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों को रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
  • मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय किया गया है। इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिये अग्रिम वेतन वृद्धियों का प्रावधान होने के कारण उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।
  • बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2023 का अनुमोदन करते हुए अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय किया गया है।
  • राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम- 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान एवं पदनाम देने का निर्णय किया गया है।
  • मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17.01.2013 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 को शामिल करने का निर्णय किया है।
  • मंत्रिमंडल ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण ‘पं नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा’ किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 मई, 2023 को पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इस संबंध में घोषणा की थी। पंडित नवल किशोर शर्मा का राजनीति के साथ-साथ खादी उद्योग के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
  • मंत्रिमंडल ने वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा तथा रैगर समाज, बीकानेर को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
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