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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • 11 Nov 2021
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

10 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना’ के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

  • बैठक में मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना’ के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।
    • इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी’ का गठन किया जाएगा तथा सोसाइटी के अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल और सशक्त समिति बनाई जाएगी। इस काउंसिल में मुख्यमंत्री अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
    • योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि, यानि की शेष 40 प्रतिशत या उससे कम राशि की व्यवस्था कार्य से संबंधित विभागों के बजट प्रावधानों से की जाएगी।
    • ‘उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी’ का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत कराया जाएगा।
  • मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रतिकार्ड आयोडाइज्ड नमक 1 किग्रा., दाल/साबुत चना 1 किग्रा., खाद्य तेल 1 लीटर एवं खाद्यान्न के नि:शुल्क वितरण माह दिसंबर, 2021 से मार्च 2022 तक किये जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
  • मंत्रिपरिषद ने जनपद मेरठ के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पी.टी.एस.) की क्षमता दोगुनी किये जाने हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को भी मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
  • मत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण की परियोजना की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
  • मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के लिये ग्राम भैंसाया, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात में पुनर्वास विभाग के नाम उपलब्ध 121.41 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित पुनर्वासन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
  • मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार की योजना के अंतर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (के.जी.एम.यू.), लखनऊ में नवस्थापित स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग के संचालन संबंधी प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
  • मंत्रिपरिषद ने संकल्प पत्र 2017 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को, पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5,848 अधिवक्ताओं को 1.50 लाख रुपए से 5 लाख रुपए एकमुश्त दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की धारा-13 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
  • वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल का सत्र अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया है।
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