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छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के अहम निर्णय

  • 08 Jul 2022
  • 7 min read

चर्चा में क्यों?

7 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022’ के अनुमोदन के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

  • मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये ‘छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022’ का अनुमोदन किया गया।
    • इस नीति से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम से राहत मिलेगी, वहीं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भागीदारी सुनिश्चित होगी।
    • इस नीति में कमर्शियल एवं नॉन-कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है।
    • इसके तहत राज्य में दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, मालवाहक, यात्रीवाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएँ मिलेंगी।
    • इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्ज़िंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार्ज़िंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाइवे में एक निश्चित अंतराल पर चार्ज़िंग पॉइंट उपलब्ध होंगे।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिये दिशा-निर्देश जारी किये गए।
  • बैठक में बिज़ली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए, इसमें- ‘नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी योजना’ के तहत स्थापित किये जा रहे, गोठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया।
    • प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर देय बिज़ली बिल की राशि को आधा किये जाने की योजना को विस्तार करते हुए ‘नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी योजना’ के तहत स्थापित किये जा रहे गोठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किये गए विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सकें। इसके लिये पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया।
    • इसके तहत किसी संस्था में प्रवेश के लिये अथवा शासन के अधीन सेवा के लिये निर्धारित योग्यता के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य की किसी शैक्षणिक संस्था से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौथी और पाँचवी कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है।
    • अन्य मामलों में भी पहली, चौथी, पाँचवी की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पंज आयरन एंड स्टील) उद्योगों में निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का निर्णय लिया गया।
  • ‘गोधन न्याय योजना’ अंतर्गत प्रदेश के गोठानों में जन-भागीदारिता हेतु गोठान प्रबंधन समितियों का चयनित एनजीआई और एनजीओ के माध्यम से केंद्र प्रवर्तित एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा) योजना के प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार प्रदान करने एवं गोठान के विकास तथा रख-रखाव के लिये गोधन न्याय योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान में से 3 प्रतिशत राशि प्रशासकीय मद में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
  • गोठानों से संबद्ध स्व-सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कंपोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन राशि और वार्षिक कंपोस्ट विक्रय पर बोनस राशि प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।
  • खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रोत्साहन की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कस्टम मिलिंग शुल्क के साथ किया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केंद्रीय पूल में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ण मात्रा के जमा होने के पश्चात् किया जाएगा।
  • छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 20वाँ वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि) का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ में मोलासिस (शीरा) के उपयोग को विनियमित करने के लिये छत्तीसगढ़ मोलासिस (शीरा) नियंत्रण एवं विनियमन नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना हेतु उपकर राशि लिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
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