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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद् के महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • 02 May 2022
  • 5 min read

चर्चा में क्यों? 

1 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए। 

प्रमुख बिंदु 

  • मंत्रिपरिषद् ने 1 नवंबर, 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया। नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल, 2022 से सामाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन के न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई।  
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण-पत्रों में अंग्रेज़ी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया।   
  • छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।   
  • ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 7 हज़ार रुपए तथा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, पुजारी, देवस्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।  
  • छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना, 2022 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया तथा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित, 2022) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन के प्रस्ताव तथा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  
  • छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों के लिये रियायती दर पर होटल बार लाइसेंस प्रदान किये जाने के निर्णय के साथ ही स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड के अधीन 26 इकाइयों को लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।  
  • आदिवासियों की स्वयं की भूमि में वृक्ष कटाई की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  
  • छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  
  • मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन हेतु रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के बदले वर्मी कंपोस्ट खाद के उपयोग के साथ गौ-मूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष अक्षय तृतीया 3 मई, 2022 से प्रदेश में माटी पूजन महाअभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया।   
  • दुर्ग-भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में सिटी बस प्रारंभ किये जाने एवं नवीन मार्गों के प्रकाशन के संबंध में परिवहन मंत्री को अधिकृत किया गया।  
  • छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम, 2010 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 
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