बिहार
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बिहार में ज़मीन से जुड़े विवादों की सुनवाई फिर शुरू करेंगे DCLR
- 17 Sep 2021
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चर्चा में क्यों?
16 सितंबर, 2021 को बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता (Deputy Collector Land Reforms- DCLR) को फिर से ज़मीन से जुड़े विवादों की सुनवाई करने के अधिकार दिए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया।
प्रमुख बिंदु
- करीब आठ साल से चल रहे अदालती विवाद में सुप्रीम कोर्ट दखल के बाद DCLR को यह अधिकार मिला है।
- अब DCLR किसी विवादित ज़मीन के बारे में यह तय करेंगे कि इसका वास्तविक मालिक कौन है? इसे टाइटिल सूट या स्वत्ववाद कहते हैं। वे रैयती मामलों से संबंधित वादों की सुनवाई शुरू करेंगे तथा पूर्व के मामलों में पारित आदेशों का कार्यान्वयन भी करेंगे।
- गौरतलब है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के ज़रिये DCLR को भूमि विवाद की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम को महेश्वर मंडल नामक रैयत ने 2013 में पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
- पाँच साल बाद 2018 में हाईकोर्ट के दिये आदेश पर अमल करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नवंबर 2018 में आदेश जारी कर DCLR को अदालती सुनवाई करने से रोक दिया था।