इंदौर शाखा: IAS और MPPSC फाउंडेशन बैच-शुरुआत क्रमशः 6 मई और 13 मई   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


बिहार

स्वास्थ्य विभाग ने 27 वर्षों बाद राज्य में नई ड्रग पॉलिसी का बुकलेट जारी किया

  • 05 Sep 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों ?

  • 4 सितंबर, 2023 को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 27 वर्षों बाद राज्य में नई ड्रग पॉलिसी का बुकलेट जारी किया।

प्रमुख बिंदु

  • नई ड्रग पॉलिसी के आने के बाद राज्य के नागरिकों को समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये दवाओं और चिकित्सा सामग्रियों की सरकारी अस्पताल में आवश्यकता आधारित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही दवाओं की एक्सपाइरी और क्षतिग्रस्त होने की संभावना को न्यून कर दिया जाएगा।
  • इस नीति में एक्सपायर और क्षतिग्रस्त दवाओं के नष्ट करने संबंधी दिशा-निर्देश भी तैयार किये गए है।
  • नई ड्रग पॉलिसी में दवाओं की आवश्यकता का आकलन कर अधियाचना करने की नीति तैयार की गई है। अब सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ईडीएल की सभी प्रकार की दवाओं की निरंतर उपलब्धता के लिये आवश्यकता आधारित आकलन कर मांग करने की ज़िम्मेदारी सरकारी अस्पतालों के अधीक्षक, उपाधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को करना है।
  • अस्पतालों को अपनी आवश्यकता के अनुसार दवाओं की मांग की तिथि भी निर्धारित कर दी गयी है। अब अस्पताल 1 से 10 जनवरी के बीच अप्रैल, मई और जून के लिये आवश्यक दवाओं की मांग कर सकेंगे। इसी प्रकार 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जुलाई, अगस्त व सितंबर की दवाओं की मांग की जाएगी अक्तूबर, नवंबर व दिसंबर की दवाओं की मांग 1 से 10 जुलाई के बीच की जाएगी।
  • जनवरी, फरवरी और मार्च की दवाओं की मांग अस्पताल के अधीक्षक 1 से 10 अक्तूबर के बीच बीएमएसआईसीएल को भेज देंगे।
    प्रभारियों को एक्सपायर होने वाली दवाओं का अलर्ट भेजा जाएगा। वैसी दवाएँ, जो निकट भविष्य में खराब होने वाली हैं, उनसे संबंधित सूचना संस्थान के प्रबंधक, निदेशक, अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्रभारी मेडिकल अफसर को एसएमएस, वाट्सएप और ई-मेल के ज़रिये भेजी जाएगी।



close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2