उत्तराखंड
उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थानों को अनुदान
- 20 Dec 2025
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चर्चा में क्यों?
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिये 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को 94.236 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की।
मुख्य बिंदु
- अनुदान आवंटन: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिये उत्तराखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB)/पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को 15वें वित्त आयोग के तहत 94.236 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।
- अप्रतिबंधित अनुदान: इसमें वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त शामिल है, जो 13 ज़िला पंचायतें, 95 ब्लॉक पंचायतें और 7,784 ग्राम पंचायतें सम्मिलित करती है।
- अतिरिक्त राशि जारी करना: वित्त वर्ष 2024-25 की पहली किस्त से रोकी गई 13.60 लाख रुपये की राशि 15 नव पात्र ग्राम पंचायतों को जारी कर दी गई है।
- मंत्रालयों की भूमिका: पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) अनुदानों की सिफारिश करते हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष के दौरान दो किस्तों में जारी करता है।
- अप्रतिबंधित अनुदानों का उद्देश्य: ये अनुदान RLB/PRI को ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देते हैं, जिसमें वेतन और स्थापना व्यय शामिल नहीं हैं।
- बद्ध अनुदान: बद्ध अनुदान स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त वातावरण का रखरखाव, अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी आवश्यक सेवाओं के लिये निर्धारित किये जाते हैं।
- वित्त आयोग: यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है, जो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण, कर हस्तांतरण तथा अनुदान सहायता पर सिफारिश करने के लिये उत्तरदायी है।