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उत्तर प्रदेश

पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध

  • 21 Dec 2024
  • 13 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु

  • पूर्ण प्रतिबंध का आह्वान:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वर्ष भर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर अपने विचार स्पष्ट करने के लिये कहा है।
  • न्यायालय ने वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों से निपटने के लिये प्रतिबंध की आवश्यकता पर बल दिया।
  • वर्तमान स्थिति और उपाय:
  • फिलहाल पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध केवल दिवाली और नए वर्ष के आसपास ही लागू होता है।
  • दिल्ली ने पटाखों के उत्पादन, संग्रहण, बिक्री और ऑनलाइन वितरण पर एक वर्ष के लिये रोक लगा दी है।
  • राजस्थान ने भी NCR के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया है।
  • प्रदूषण विरोधी उपायों का प्रवर्तन:
  • वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण 4 लागू किया गया।

  • NCR राज्यों को GRAP उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों की टीम बनाने का निर्देश दिया गया।
  • ये टीमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगी तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को अनुपालन और उल्लंघनों की रिपोर्ट देंगी।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

  • GRAP में आपातकालीन उपाय शामिल हैं, जो दिल्ली-NCR क्षेत्र में विशिष्ट सीमा तक पहुँचने के बाद वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिये तैयार किये गए हैं।
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने वर्ष 2017 में GRAP को अधिसूचित किया।

NCR एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) GRAP को क्रियान्वित करता है।


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