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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

  • 02 May 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों? 

1 मई, 2022 को राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना’ की शुरुआत की गई है। 

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर पाँच लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा।   
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य की सड़क दुर्घटना में, छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति पर योजना का लाभ देय होगा। 
  • बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ व एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए तथा तथा दुर्घटना में हाथ पैर आँख की पूर्ण क्षति पर 1.5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा।   
  • योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
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