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मध्य प्रदेश

औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन

  • 19 Oct 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

17 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में निहित प्रक्रिया को सरलीकृत, विकास उन्मुखी और अधिक प्रभावी बनाने के लिये नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु 

  • विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि का आवंटन मध्यम उद्यम को किया जा सकेगा। समस्त विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक भूखंडों का आवंटन ‘प्रथम आओ-प्रथम पाओ’की प्रक्रिया से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से किया जाएगा।
  • बंद औद्योगिक इकाइयाँ, जो कम-से-कम 5 वर्ष तक उत्पादन में रही हों और कम-से-कम 2 वर्ष से बंद हों, को आवंटित भूखंड के समुचित उपयोग के दृष्टिगत नवीन उद्योग स्थापना के लिये भूखंड का विभाजन कर हस्तांतरण हेतु सशर्त अनुमति पात्रतानुसार प्रदान की जाएगी।
  • फर्नीचर क्लस्टर को बढ़ावा देने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन के लिये प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची से आरा मशीन को विलोपित किया गया है।
  • औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से राज्य शासन की मंशा के अनुरूप स्थानीय व्यक्तियों को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे एवं एमएसएमई सेक्टर में भी उद्यम स्थापना एवं संचालन में सुगमता होगी।
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