उत्तराखंड
अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2025
- 02 Sep 2025
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चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिये 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्हें आयु सीमा में छूट तथा भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट प्रदान की गई है।
मुख्य बिंदु
- आरक्षण के बारे में:
- उत्तराखंड कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2025 अधिसूचित कर दी गई है।
- यह कोटा राज्य के स्थायी निवासियों के लिये ग्रुप-सी वर्दीधारी सेवाओं के तहत सीधी भर्ती पर लागू होगा, जिसमें पुलिस, अग्निशमन, वन, जेल, आबकारी और सचिवालय सेवाओं के विभिन्न पद शामिल हैं।
- अग्निपथ योजना
- अग्निपथ योजना जून 2022 में सशस्त्र बलों के लिये अल्पकालिक भर्ती नीति के रूप में प्रारंभ की गई थी।
- इसके अंतर्गत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 वर्षों के लिये अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है, जिनमें से अधिकतम 25% को स्थायी कैडर में सम्मिलित किया जाता है।
- अग्निवीरों को बुनियादी और विशेष सैन्य प्रशिक्षण के साथ-साथ कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम भी प्रदान किया जाता है।
- सेवा-समाप्ति पर उन्हें कर-मुक्त सेवा निधि पैकेज मिलता है, जो भविष्य के करियर हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
- प्रत्येक अग्निवीर को सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपये की जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।