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निजी सदस्य विधेयक द्वारा 10-वर्षीय अनिवार्य जनगणना का प्रस्ताव

  • 07 Feb 2026
  • 15 min read

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में राज्यसभा में जनगणना अधिनियम, 1948 में संशोधन हेतु एक निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक दस वर्ष में राष्ट्रव्यापी जनगणना को अनिवार्य बनाना है।

  • विधेयक में यह रेखांकित किया गया है कि यद्यपि भारत में दशकीय जनगणना की परंपरा का पालन किया जाता रहा है, किंतु यह विधिक रूप से अनिवार्य नहीं है। साथ ही इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि नियमित जनगणना आँकड़े कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति हेतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

निजी सदस्य विधेयक

  • परिचय: निजी सदस्य विधेयक (Private Member’s Bill) वे विधायी प्रस्ताव होते हैं, जिन्हें ऐसे संसद सदस्य प्रस्तुत करते हैं जो मंत्री नहीं होते (अर्थात सरकार का हिस्सा नहीं होते)। इसके माध्यम से सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों अथवा व्यापक सार्वजनिक महत्त्व के विषयों पर विधिक मुद्दे उजागर करने तथा नए कानूनों या संशोधनों का सुझाव देने का अवसर प्राप्त होता है।
  • मुख्य विशेषताएँ: केवल निजी सदस्य सांसद (जो मंत्री नहीं हैं) ही ऐसे विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे स्वतंत्र विधायी प्रस्तावों का अवसर मिलता है।
    • सांसद विशिष्ट विषयों पर ध्यान आकर्षित करने हेतु प्रस्ताव (Resolutions) भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • प्रक्रिया:
    • मसौदा निर्माण एवं सूचना: सांसद विधेयक का मसौदा तैयार कर कम-से-कम एक माह पूर्व सूचना देते हैं।
    • प्रस्तुति: विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके पश्चात प्रारंभिक चर्चा होती है।
    • वाद-विवाद: चयनित होने पर विधेयक पर सामान्यतः शुक्रवार अपराह्न के सीमित सत्रों में वाद-विवाद किया जाता है।
    • निर्णय: विधेयक को वापस लिया जा सकता है अथवा मतदान की प्रक्रिया तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
  • निजी सदस्य विधेयकों (PMB) का ह्रास: स्वतंत्रता के पश्चात केवल 14 निजी सदस्य विधेयक ही संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर सके हैं। वर्ष 1970 के बाद से कोई भी निजी सदस्य विधेयक दोनों सदनों से पारित नहीं हुआ है।

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