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इटली में स्त्री-हत्या को अपराध के रूप में मान्यता

  • 01 Dec 2025
  • 13 min read

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

इतालवी संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, जो स्त्री-हत्या (Femicide) को अपराध की श्रेणी में लाता है और महिलाओं की लैंगिक आधारित हत्या के लिये आजीवन कारावास अनिवार्य करता है।

  • परिचय: स्त्री-हत्या को महिलाओं और लड़कियों की उनके लैंगिक कारणों की वजह से की गई हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है, और संयुक्त राष्ट्र इसे अंतरंग साथी, परिवार के सदस्यों या अन्य अपराधियों द्वारा की गई हत्या के रूप में वर्गीकृत करता है।
  • मान्यता के लिए कानूनी तर्क: अपराध में लैंगिक रूप में देखना भेदभाव और प्रणालीगत पक्षपात को उज़ागर करता है। स्त्री-हत्या (फेमिसाइड) को अलग से मान्यता देना जागरूकता बढ़ाता है, लक्षित नीतियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा पितृसत्तात्मक हिंसा को उज़ागर करता है।
  • स्त्री-हत्या के विरुद्ध कानून: इटली उन देशों के छोटे समूह में शामिल हो गया है - जैसे मेक्सिको, साइप्रस, मोरक्को, उत्तरी मैसेडोनिया, तुर्की, गैबॉन और चिली - जिन्होंने स्त्री-हत्या के विरुद्ध समर्पित कानून बनाए हैं।
  • महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस: यह प्रतिवर्ष 25 नवंबर को महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा (VAWG) के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। इसे वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई थी।

और पढ़ें: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

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