रैपिड फायर
रासायनिक अस्त्र समझौता
- 05 Jul 2025
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स्रोत: पी.आई.बी.
भारत ने रासायनिक अस्त्र समझौता (CWC) के अंतर्गत एशिया में सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेज़बानी की।
रासायनिक अस्त्र समझौता
- परिचय: CWC एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है और निर्धारित समय के भीतर उन्हें नष्ट करने की अनिवार्यता निर्धारित करती है।
- यह वर्ष 1997 में लागू हुआ और इसके कार्यान्वयन की देखरेख 193 सदस्य देशों वाले रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन (OPCW) द्वारा की जाती है।
- OPCW को रासायनिक हथियारों को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों के लिये वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- भारत और CWC: भारत CWC का एक मूल हस्ताक्षरकर्त्ता है और इसे रासायनिक अस्त्र समझौता अधिनियम, 2000 के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक अस्त्र समझौता (NACWC) के माध्यम से कार्यान्वित करता है।
- भारत के सबसे पुराने रासायनिक उद्योग संघ, भारतीय रासायनिक परिषद (ICC) को OPCW-द हेग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जिससे यह सम्मान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला उद्योग निकाय बन गया।
- रासायनिक हथियार: रासायनिक हथियार वह सभी विषैले रासायनिक पदार्थ या यंत्र होते हैं, जिन्हें जानबूझकर हानि पहुँचाने या मृत्यु का कारण बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया हो; इसमें गोला-बारूद और उन्हें प्रक्षेपित करने वाले उपकरण भी सम्मिलित होते हैं।
- यह समझौता पुराने एवं परित्यक्त रासायनिक हथियारों के विनाश को अनिवार्य करता है तथा सदस्य देशों को अश्रु गैस जैसे दंगा-नियंत्रण कारकों की घोषणा करना भी आवश्यक बनाता है।