रैपिड फायर
ESIC से जुड़े 1.03 करोड़ नए कर्मचारी
- 19 Jan 2026
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हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सुधारों, विशेषकर नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (SPREE) के माध्यम से एक करोड़ से अधिक नए कर्मचारियों तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार हुआ है।
- SPREE के अंतर्गत एकमुश्त, दंड-मुक्त अवसर प्रदान किया गया, जिससे अब तक गैर-पंजीकृत नियोक्ता और कर्मचारी बगैर किसी पिछली देनदारी के ESIC सिस्टम में शामिल हो सके। इसके परिणामस्वरूप 11 जनवरी, 2026 तक 1.17 लाख नियोक्ताओं और 1.03 करोड़ कर्मचारियों का पंजीकरण किया गया।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) का संचालन करता है, इसके माध्यम से बीमित श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारों को बीमारी, मातृत्व, दिव्यांगता तथा कार्य स्थल पर दुर्घटना संबंधी जोखिमों के विरुद्ध सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, साथ ही उन्हें समुचित चिकित्सकीय देखभाल भी सुनिश्चित की जाती है।
- समानांतर रूप से EPFO में किये गए सुधारों से भविष्य निधि लाभों तक पहुँच सरल हुई है। अब सदस्य शेष राशि का 75% तक आहरण कर सकते हैं, जबकि 25% राशि सेवानिवृत्ति के लिये सुरक्षित रहती है। इसके साथ ही, सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से दावों के स्वचालित निपटान (ऑटो-सेटलमेंट) का दायरा भी बढ़ाया गया है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं का प्रशासन करता है, यह विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है।
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